बिना लायसेंस के कीटनाशी व्यापार करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना लसुडिया के अप.क्र.787/2020 धारा 29(1)(a), 29(1)(b), 29(1)(c) कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं बढाई गई धारा 420 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी देवेन्द्र शर्मा पिता प्रमोद शर्मा उम्र 31 साल निवासी सुखलिया इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो उसके फरार होने की संभावना है तथा अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी कीटनाशक निरीक्षक संजीव कुमार कुलश्रेष्ठ द्वारा थाने पर एक लेखीय आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा बताया कि सूचना प्राप्त होने पर गुजरात बयो इन्सेक्टीसाईड इंदौर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उक्त फर्म के यहां क्लोरोपायरीफास 20 ई.सी. निर्माता गुजरात बायोइन्सेक्टिसाईड 1/805 सेक्टर नं.3 पीथमपुर इंदौर मात्रा 5 लीटर एवं ट्राईजोफास 40 प्रति ई.सी. निर्माता हिन्दुस्तान क्राप केमिकल एंड फर्टिलाइजर 11/2 लीटर जी.आई.डी.सी. अंकलेशर गुजरात मात्रा 110 लीटर एवं 5 ड्रम केमिकल द्रव्य मात्रा 1000 लीटर का भंडारण होना पाया गया। जबकि उक्त कीटनाशी के व्यापार हेतु कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रदत्त धारा के तहत अनुज्ञप्ति प्राप्त करना अनिवार्य है। बिना अनुज्ञप्ति के फर्म के व्यापारी राम कुमार चौधरी द्वारा अवैध भंडारण एवं दिनांक 17.08.2020 को फर्म पटेल कृषि भंडार चंदला को वितरण किया जाना पाया। जो कि कीटनाशक अधिनियम 1968 की धारा 13(1) का उल्लंघन होने पर धारा 21 के तहत उपलब्ध स्कंध को तत्काल प्रतिबंधित कर संबंधित की सुपुर्दगी में दिया गया। साथ ही उसकी गुणवत्ता जांच हेतु दोनों कीटनाशकों का एक-एक नमूना लिए एवं विश्लेषण हेतु उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास इंदौर को भेजे जा रहे है। जिसकी रिपेार्ट प्राप्त होने पर विवेचना हेतु प्रेषित की जा सकेगी। अनुरोध है कि राम कुमार चौधरी के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा का उल्लघन पाये जाने पर धारा 29(1)(a), 29(1)(b), 29(1)(c) कीटनाशी अधिनियम 1968 में प्रथम सूचना रिपोर्ट की कार्यवाही करने का कष्ट करें। उक्त आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुइ निरस्त
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना सिमरोल के अपराध क्रमांक 266/2020 आरोपी राजकिशोर पिता रामगोपाल कुशवाह नगर बाणगंगा इंदौर धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन िकया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकतिका हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, आज दिनांक 29-08-2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर हमराही फोर्स की मदद से अवैध शराब की तस्दीक में रवाना होकर शिव मंदिर के सामने खण्डवा इंदौर के सामने फोर्स की मदद से बोलेरो लोडिंग पिकअप क्रमांक MP15 G 4149 को रोककर चेक किया बोलेरों लोडिंग के उपर लगी पन्नी को हटाकर चेक करने पर पिकअप में देशी मदीरा मशाला की 110 पेटी प्रत्येंक में 50 क्वाटर, कुल 990 लीटर शराब पाई गई । ड्रायवर से अपना नाम पुछने पर उसने अपना नाम राजकिशोर पिता रामगोपाल बताया। आरोपी से अवैध शराब के परिवहन के संबंध में पंचानों के समक्ष लाइसेंस पूछने पर नहीं होना बताया । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मॉडलिंग के नाम पर मॉडल का पोर्न वीडियो बनाकर वेबसाईट पर डालने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती विनिता गुप्ता न्य मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना राज्य सायबर सेल जोन इंदौर के अप.क्र.128/2020 धारा 66ई, 67, 67ए, 84बी, 85 आईटी एक्ट तथा धारा 90, 354सी, 120बी, 34 भादवि व धारा 3, 4, 5, 7 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम में जेल में निरूद्ध आरोपी मिलिंद डाबर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादीया को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है तथा आरोपी पुन: ऐसे वीडियो बनाकर कई लडकियों का शोषण करता रहेगा। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.07.2020 को फरियादीया ने राज्य सायबर सेल झोन इंदौर पर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया कि मैं एक अकादमी में पिछले 2.5 सालो से जॉब तथा डांस कोरियाग्राफ का काम करती थी इस दौरान मेरी मुलाकात मिलिंद डाबर नाम के व्यक्ति से हुई जिसने मुझे एक शॉर्ट वीडियो बनाने का ऑफर देते हुए कहां कि वीडियो में तुम्हे कामवाली बाई का रोल करना है जिसके लिए मैं तैयार हो गई। दिनांक 26.12.2019 को मिलिंद डाबर मुझे ऑटो से पलासिया से गांधी नगर तक लेकर गया। गांधीनगर चौराहे पर हमे अंकित चावडा मिला जो कैमरा ऑपरेटर का काम करता है जो गोवर्धन की कार से हमे लेने आया था। मिलिंद डाबर और अंकित चावडा मुझे गोवर्धन की कार से अजय गोयल के शिमला फार्म हाउस गांधीनगर लेकर गए। मैं वहां गई तो मेरे और मिलिंद के अलावा वहां 5-6 लोग पहले से उपस्थित थे जिसमें मेन डायरेक्टर ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर तथा मुख्य कैमरा मेन राजेश था, मैं वहां पहुंची तो सभी लोग शराब पी रहे थे और उन लोगों ने मुझे भी शराब पिलाई और कहां कि आज बहुत देर हो गई है इसलिए कल शूट होगा और मुझसे यह भी कहां कि जो शूट करेगे उसकी एक क्लिप एकता कपूर के चेनल अल्ट बालाजी पर भेजेंगे। उन्होने मेरी बात किसी लडकी से करवाई जो खुद को एकता कपूर की पीए बता रही थी उसके बाद मैने उनसे कहां कि आज शूट नही है मुझे घर ड्राप कर दो तो मिलिंद ने कहां कि हम पार्टी करने वाले है तुम चाहो तो रूक जाओ। मैं वहां रूक गई फिर कुछ देर बाद ब्रजेंद्र बोला कि आज ही शूट कर लेते है कल शूट खत्म करके चले जाएंगे। मैं शूट करने के लिए तैयार हो गई। शूट के लिए उन्होने मुझे कपडे दिए तो मै पहन कर तैयार हो गई। बाद में उन्होने मुझसे कहां कि एक बोल्ड सीन भी करना है जिसका क्लिप हमारे पास ही होगा जो कि हम एडिट करके किसी बड़े प्रोडक्शन में दिखाएगे, उसके बाद आपको मूवी व सिरियल के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। मैं शूट के लिए तैयार हो गई। शूट पूरा होने के बाद मैंने उनसे कहां कि मेरी मर्जी के बिना वीडियो कही जाना नही चाहिए तो उन्होने कहां कि हम इसके लिए एग्रीमेंट करेगे आपका वीडियो बिना सहमति के कही नही जाएंगा। उन लोगो ने मुझे शूट के लिए 5000 रूपये देने के लिए कहां था कि पैसे हम तुम्हारे खाते मे जमा कर देगें। उसके बाद न ही उन्होने मुझे पैसे दिए और न ही मुझसे कॉल पर बात की और मुझे ब्लॉक कर दिया। दिनांक 23.03.2020 को मुझे एक लडकी ने मैसेज में कमेंट करते हुए सांता बाई कहां फिर मेरे एक परिचित कहां मुझे फोन पर एक लिंक भेजी और कहां कि वीडियो में तुम हो। मैने लिंक खोलकर देखा जिसे देखकर में शॉक्ड रह गई। लिंक में वही वीडियो था जो ब्रजेन्द्र सिंह गुर्जर, राजेश, मिलिंद डाबर, अंकित चावडा ने मेरा वीडियो बिना मेरी सहमति के कई पोर्न साईटस पर अपलोड कर दिया। मैने उसी समय ब्रजेन्द्र सिंह व मिलिंद को कॉल कर वीडियो के बारे में पूछा तो उन्होने कहां कि हमे नही पता वीडियो किसने डाले है। तुम एक एग्रीमेंट साइन कर दो हम वीडियो हटवा देंगे। मैंने कई बार ब्रजेन्द्र और मिलिंद को वीडियो हटाने का कहां पर उन्होने वीडियो हटाने से मना कर दिया। उक्त आवेदन पर जांच पश्चात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हफ्ता वसूली कर मारपीट करने वाले आरोपियो को भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 533/2020 धारा 327, 341, 323, 294, 506, 34 भादसं में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण जयेश मिश्रा पिता जुगल मिश्रा निवासी रेल्वे स्टेशन के पास राउ इंदौर एवं अन्य आरोपियों को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइके द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 07.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 03-09-2020 को मैं अपनी एक्टिवा एमपी09यूएस5702 से अपने घर पिगडम्बर से राउ कुछ निजी काम से जा रहा था, मैं जैसे ही मेडीकेप्स चौराहा गुरूकृपा ढाबे के सामने पहुंचा की एक बुलेट मोटर साइकिल क्र. एमपी09वीडी6452 का चालक रॉंग साइड आया उसने मेरा रास्ता रोका और बोला कि मेरा नाम जयेश मिश्रा तू मुझे जानता नहीं है मैं क्षेत्र का दादा हूं, मुझे खर्चे के लिए हफ्ता दे नहीं तो मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगा । मैंने बोला कि मैं पढने वाला हूं तो वह अधिक आवेश में आकर मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए लात घूसों से मार पीट करने लगा और फोन कर अपने तीन चार साथियों को बोला ये व्यक्ति हफ्ता नहीं दे रहा बोलकर बुलाया। वे तीन चार लोग आये उन्होने मेरे साथ अश्लील गाली गुप्ता कर लात घूसों से मारपीट करने लगे जिससे मुझे आंखों, नाक व हाथ पैर में चोटे आई मौके पर उपस्थित अर्जुन ठाकुर, राहुल प्रजापत व अन्य लोगो ने मेरा बीच बचाव किया व घटना देखी वे जाते जाते बोले की आज के बाद कभी हफ्ता देने से मना किया तो जान से खत्म कर दूंगा बाद में अपने घर गया रात और सारी घटना अपने घर बतायी फिर सुबह मैं अपने पिताजी के साथ थाने पर रिपोर्ट कराने आया जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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