भारी मात्रा में अबैध शराब बेचने के उद्देश्य ले जाने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान पंकज यादव चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू घोषी पिता भगत सिंह, उम्र 41 वर्ष निवासी रविशंकर वार्ड थाना मोतीनगर जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से जिला लोक अभियोजक ने शासन का पक्ष रखा।


अभियोजन मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 15.04.2020 को देशी शराब दुकान तिली गावं मे लाॅकडाउन के समय रात्रि में आबकारी विभाग की लगी सील तोड़कर शराब ठेकेदार द्वारा अवैध रूप से शराब का विक्रय करने के उद्देश्य से दो कारों में शराब लोड की जा रही थी। उक्त घटना की सूचना मुखबिर के द्वारा थाना गोपालगंज को प्राप्त हुई। सूचना तश्दीक हेतु थाना गोपालगंज पुलिस समस्त स्टाफ तथा हमराह गवाहन  को लेकर मुखबिर के बताए स्थान पहुंची जो मौके पर एक फोर्ड फियेट लाल रंग की कार डीएल 06 सीजे 7594 एवं फोर्ड फिगों सफेद रंग की कार एम.पी. 15 सी.ए. 6342, शराब दुकान परिसर में खड़ी हुई थी। पुलिस को देखते ही अज्ञात व्यक्तियों ने तुरंत देशी शराब की दुकान पर ताला लगाकर अंधेरे का लाभ उठाकर वहां से भाग गए। दुकान के ताले को चैक किया गया लाल रंग की कार में 22 पेटी लाल मसाला शराब कीमत तकरीबन 66000 रूपए एवं 25 पेटी देशी प्लेन शराब जिसकी कीमत 62500 रूपए  कुल 423 ली. अवैध शराब पाई गयी। तथा सफेद रंग की कार में कुल 36 ली. शराब दोनों कारों में कुल 459 ली. अवैध शराब पाई गयी। उक्त रिपोर्ट पर थाना गोपालगंज में अंतर्गत धारा 34(2), 42, 46 आबकारी एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरिफतार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुरेन्द्र उर्फ सोनू घोषी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


 


दुकान का ताला तोडकर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सागर। न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रहली जिला सागर के न्यायालय ने दुकान से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी देवेन्द्र पटैल पिता गुलाब पटैल  उम्र 24 वर्ष निवासी घाटमपुर थाना रहली, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी द्वारा दिनांक 07.09.2020  को थाना रहली में इस आशय से रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 06.09.2020 को शाम करीब 7-8 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर चला गया। दिनांक 07.09.2020 को सुबह 6ः00 बजे दुकान खोलने आया तो देखा कि दुकान का फाटक के दोनों ताले नहीं थे, उसने दुकान का फाटक खोलकर देखा तो दुकान में रखा गैस सिलेण्डर एवं गैस चूल्हा जिनकी कीमत  3500 रूपयें तथा निरमा, साबुन, चना, सिगरेट बगैरह कीमती करीब 1500 रूपयें कुल कीमत  करीब 5000 रूपयें का सामान नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर रात्रि में दुकान का ताला तोड़कर दुकान में घुसकर सामान चोरी कर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना रहली में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी देवेन्द्र पटेल को गिरिफतार किया गया एवं पूछताछ पर सामान घर पर रखा होना बताया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी देवेन्द्र पटेल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


 


 


 


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