बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में महिला के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी नंदोई प्रमोद पुत्र शोभाराम ने जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादिया ने थाने में रिपोर्ट लेख करायी कि फरियादिया के साथ आरोपी प्रमोद ने उसका नंदोई होते हुए जबकि उसका पति नौकरी करने बाहर गया था और फरियादिया घर पर अकेली थी, फरियादिया के साथ 6 महीने तक बलात्कार किया और घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण अभियोक्त्री ने यह बात किसी को नहीं बतायी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना फूप द्वारा अपराध क्रमांक 99/2020 धारा 376(2), 506 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
कट्टा अड़ाकर लूट करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (डकैती) जिला भिण्ड के न्यायालय में कट्टा अड़ा कर लूट करने वाले आरोपी हंसराज पुत्र जगरूप सिंह धाकड़ ने जमानत आवेदन पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि फरियादी कन्हैया राठौर ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 31/08/2020 को मय अपने पापा संतोष राठौर पत्नी व फूफा के साथ रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 30/08/2020 को वह अपने ससुर गुरूनारायण राठौर जो बीमार थे जिनको हम देखने के लिये भिण्ड आ रहे थे। एक मोटरसायकल सी.टी. 100 पर वह तथा उसकी पत्नी बैठे थे तथा दूसरी मोटरसायकल पैसन प्रो पर उसके पिताजी तथा उसकी मां व फूफा बैठे थे समय करीबन रात्रि 10 बजे का होगा जैसे ही वह मुरलीपुरा मोड़ से थोड़ा आगे पेट्राॅल पंप से थोड़ा पहले पहुंचा तो उसने अपनी मोटरसायकल रोक दी इतने में उसके पिता व मां एवं फूफा वीरेन्द्र मोटरसायकल से आगे निकल गये तभी एक पीछे से आ रही मोटरसायकल जिसका उसने नंबर व माॅडल नहीं देख पाया और उसकी मोटरसायकल के आगे लगा दी और उसी मोटरसायकल पर अज्ञात चार व्यक्ति थे जो मुंह पर कपड़े बांधे हुये थे और एक व्यक्ति ने उसका गला पकड़ लिया, दूसरे उसे पकड़ लिया और उसकी छाती पर कट्टा अड़ा दिया फिर सभी बोले कि तुम्हारे पास जो सामान है वो हमको दे दो। उसने देने से मना किया तो उसने देने से मना किया तो उनके साथ में खड़े तीसरे व चैथे व्यक्ति ने उसकी पत्नी का मंगल सूत्र, ब्रजवाला, खींचकर निकाल लिये और उसका ओपो कंपनी का मोबाइल जिसमें एयरटेल की सिम डली हुई थी एक अंगूठी सोने की 500 रूपये जबरदस्ती छीन लिये वह चिल्लाया तो उसके आगे जो निकल गये थे जो लौटकर वापस आये उन्हें आते देखकर वह चारों लोग मोटरसायकल से सुनारपुरा की तरफ भाग गये। उक्त रिपोर्ट पर से पुलिस थाना देहात में अपराध क्रमांक 524/2020 धारा 392,34 भादवि एवं लूट डकैती एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
अवैध रेत का परिवहन करने वाले आरोपी ड्राइवर की जमानत निरस्त
भिण्ड। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में चैकिग के दौरान अवैध रेत परिवहन एवं गलत राॅयल्टी दिखाने वाले आरोपी संतोष नागर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया। जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग इंदे्रश कुमार प्रधान द्वारा बताया गया कि दिनांक 05/09/2020 बबेड़ी रेत नाका से 100 मीटर पहले रात्रि में खनिज शाखा के कर्मचारियों द्वारा एक एलपी ट्रक 14 चक्का को रोककर वाहन चालक से राॅयल्टी पर्ची मांगी गई तो उसने गलत राॅयल्टी पर्ची दिखायी। उक्त वाहन द्वारा गलत राॅयल्टी लेकर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वाहन चालक से नाम पूछने पर उसने अपना नाम संतोष बताया। उक्त वाहन के चालक संतोष द्वारा रेत का चोरी कर परिवहन किये जाने से आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 533/2020 अंतर्गत धारा 379,414 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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