बैंक लुटने वाले एवं अवैध हथियार निर्माण करने वालेे आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे बैंक लुटने का प्रयास करने एवं हथियार लहराने के आरोप मे आरोपी कमलसिंग पिता धरमसिंग उम्र 38 वर्ष निवासी खुरमाबाद जिला बड़वानी को धारा 393, 506 भादवि एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 01.07.2020 को पंजाब नेशनल बैंक सेंधवा में करीब 05 बजे एक व्यक्ति बैंक के अंदर आया ओर केश काउंटर पर बैठे केशियर से पैसे माॅंगे लेकिन केशियर ने पैसे देने से मना कर दिया । आरेापी ने सभी कर्मचारियों को डरा धमका कर पिस्टल लहराते हुवे बोला की बाथरूम के अंदर चले जाओं नही तो गोली मार दूॅंगा। सभी बैंक कर्मचारी डर गये ओर बाथरूम के अंदर चले गये। कुछ समय बाद ही आरोपी बैंक का शटर बंद करके भाग गया। बैंक मेनेजर ने थाना सेंधवा शहर पर रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर आरोपी देवेन्द्र पिता दत्तुसिंह को गिरफतार कर रिमांड पर लिया आरोपी देवेन्द्र ने आरोपीगण राकेश, प्रशांत, राहुल, ओर कमलसिंह के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम देना बताया। आरोपी देवेन्द्र, प्रशांत, राकेश, राहुल पहले से ही जेल में बंद है। आरोपी कमलसिंह जो की अवैध तरीके से देशी पिस्टल एवं देशी कट़टे का निर्माण करता था। पुलिस ने आरोपी कमलसिंह को भी गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे बैंक लुटने का प्रयास करने एवं हथियार लहराने के आरोप मे आरोपी कमलसिंग पिता धरमसिंग उम्र 38 वर्ष निवासी खुरमाबाद जिला बड़वानी को धारा 393, 506 भादवि एवं 25, 27 आम्र्स एक्ट में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अवैध रूप से गांजे की खेती करने वालेे आरोपी को भेजा जेल
बड़वानी। न्यायालय माननीय व्न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे अवैध रूप से गांजे की खेती करने के आरोप मे आरोपी हदा पिता रेसला निवासी ग्राम पटेल फल्या, सुरानी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 09.09.2020 को थाना सेंधवा ग्रामीण पर पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि ग्राम सुरानी मे आरोपी हदा पिता रेसला गांजे की अवैध खेती करता है। पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर विश्वास करते हुए आरोपी हदा पिता रेसला के खेत मे दबिश देकर खेत मे तुअर व कपास की फसल के बीच क्यारियों मे उगाए गए 71 किलो गांजे के पौधे जप्त किए, जप्त किये गांजे की कीमत लगभग 11 लाख रूपये है। अवैध गांजे की खेती करने वाला आरोपी घटना के समय फरार था। घटना के दूसरे दिन पुलिस ने आरोपी को घेराबंदी कर गांव मे गोई नदी के पास से गिरफ्तार किया और आरोपी के विरूद्ध धारा 8,20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया पुलिस ने आरोपी गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया।
न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री जफर खान सा. द्वारा अपने आदेश मे अवैध रूप से गांजे की खेती करने के आरोप मे आरोपी हदा पिता रेसला निवासी ग्रामम पटेल फल्या, सुराणी थाना सेंधवा ग्रामीण जिला बड़वानी को धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में भेजा जेल। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री संजयपाल मोरे एवं राजमलसिह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
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