अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपीयों की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती रश्मि मिश्रा चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 223/2020 धारा34(2),46 आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी मुकेश पिता भगवती प्रसाद उम्र 38 साल निवासी बाणगंगा व सन्नी ठाकुर पिता देवालाल उम्र 36 वर्ष निवासी 115 डी नगिन नगर इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से श्री आनन्द नेमा के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपीयों को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपीयों के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। आरोपीयों की शराब के अवैध धंधों में पून: लिप्त रहने की संभावना हैं। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 14/08/2020 को थाने से गश्त रवाना होकर गश्त हेतु वैष्णोंदेवी ढाबा आवलीपुरा पहूँचे जहॉ मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि धामनोद से एक सिल्वर कलर की इण्डिका कार क्रमांक MP-09 CC-1350 में दो व्यक्ति इंदौर तरुफ अवैध शराब भरकर ला रहे हैं। रोड पर स्टापर लगाकर चैकिंग प्रारम्भ की उसी दौरान एक सिल्वर कलर की इण्डिका कार क्रमांक MP-09 CC-1350 आती दिखी जिससे हमराही फोर्स व पंचानों की मदद से पकडा। कार में दो व्यक्ति बैठे थे ड्रायवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पुछने पर मुकेश पिता भगवती प्रसाद तथा पीछे सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पुछने पर देवीलाल ठाकुर होना बताया। कार में रखी 10 पेटियों पर देशी मदिरा मशाला के स्टीकर चिपके हुए थे पेटियों को खोलकर देखा तो प्रत्येक पेटी में 48-48 क्वाटर देशी मदिरा मशाला 180 एम.एल. क्षमता वाले मिले। कार से कुल 86 बल्क लीटर शराब जप्त की गई । उक्त शराब के परिवहन करने के संबंध में लायसेंस की पुछताछ करने पर लायसेंस नहीं होना व्यक्त किया गया। उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर मयवाहन सहित थाने आए जहां अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
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