अवैध शराब परिवहन कराने वाले वाहन मालिक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज।
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब परिवहन कराने वाले वाहन मालिक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना मण्डलेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम करौंदिया तरफ से एक व्यक्ति सफेद रंग की मोटर सायकल से अवैध शराब बेचने के लिए ले जा रहा है। मुखबीर सूचना पर विश्वास कर पुलिस करोंदिया नहर के पूल के पास पहुँची और इंतजार करने लगी तभी कुछ देर पश्चात एक सफेद रंग की मोटर सायकल से एक आदमी आते हुए दिखा जिसे घेरा बंदी कर रोका तो उसके पास से रखे हुये सामान के बारे में पूछने पर वह आनाकानी करने लगा तथा उसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम जितेंद्र पिता रामलाल यादव निवासी गोगांव रोड धरगाव होना बताया । और उसके पास रखे सामान से 60 लीटर हाथभटटी कच्ची महुआ मदिरा होना पायी गयी। आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब तथा उक्त मोटर साईकिल नम्बर MP 10 MN 0366 को जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया । विवेचना के दौरान पाया गया कि जपतशुदा वाहन का रजिस्टर्ड स्वामी विजय पिता कैलाश है और प्रकरण में उसकी भी संलिप्तता प्रकट हुई है।
प्रकरण में आरोपी विजय पिता कैलाश उम्र 33 वर्ष निवासी धरगाव तहसील महेश्वर ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अवैध शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास और बारह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 06 फ़रवरी 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी शरीफ़ पिता रमजान उम्र 61 वर्ष निवासी रहिमपुरा खरगोन के कब्जे से बिना लायसेंस के रखे11 पाव देसी शराब जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्या्यिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास और बारह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
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