अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी बाला गोस्वामी की जमानत आवेदन खारिज। 

खरगोन 23 सितंबर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना खरगोन को दिनाँक 05.08.2020 को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपनी सायकल के पीछे केरियर पर दोनो तरफ 02-02 डिब्बे बांधकर कच्ची शराब लेकर जामली तरफ जा रहा हैं। सूचना पर विश्वास कर साक्षीगण को सूचना से आहूत कराया एवं मुखबीर बताये स्थाान पर पहुचे जहा थोडी देर बाद आरोपी बाल गोस्वामी अपनी सायकल से आते हुये दिखाई दिया जिसे घेराबंदी कर पकडा तथा उसके पास रखे 04 डिब्बो में चैक करने पर कुल 60 लीटर शराब होना पाया । आरोपी के पास उक्त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब जप्त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया । पूर्व में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेेट खरगोन द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था।प्रकरण में आरोपी बाल गोस्वामी पिता सदाशिव गोस्वामी उम्र 45 वर्ष निवासी मथुरा उत्तरप्रदेश हाल मुकाम गांधी नगर खरगोन पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्तुुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


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