अवैध शराब बेचने वाले आरोपीगण की जमानत याचिका निरस्त
विदिशा 25 सितंबर राकेश कुमार शर्मा जेएमएफसी तहसील गंजबासौदा द्वारा मोटरसाइकिल से अवैध शराब ले जाने वाले अभियुक्त गण की जमानत निरस्त कर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि दिनांक 24-09-2020 को थाना शमशाबाद के प्रधान आरक्षक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि लटेरी रोड पर दो व्यक्ति प्लास्टिक की कैन में कच्ची शराब बेच रहे हैं। उक्त सूचना पर तस्दीक हेतु हमराह स्टाफ को लेकर मौके पर पहुंचने पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 04 एम एम 2340 पर बैठे हुए थे एवं एक प्लास्टिक की केन बीच में रखें व चार प्लास्टिक की केन मोटरसाइकिल पर रस्सी से बांधे हुए थे। जिनका नाम पकड़कर पूछने पर हरीओम पिता कंचन सिंह उम्र 26 वर्ष एवं दूसरे आरोपी का नाम अजय पिता बलवन उम्र 22 वर्ष निवासी देकपुर बैरसिया जिला भोपाल होना बताया। उक्त प्लास्टिक की कैनों को चेक करने पर उसमें देसी हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई थी। जिसका आरोपीगण पर लाइसेंस नहीं था एवं शराब की मात्रा 75 लीटर थी। आरोपीगण का अपराध धारा 34(2)आबकारी अधिनियम का होना पाए जाने पर उन्हें विधिवत कार्यवाही उपरांत गिरफ्तार कर थाना शमशाबाद के अपराध क्रमांक 369/20 में अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी गण हरिओम और अजय को गिरफ्तारी उपरांत दिनांक 25.09.2020 को न्यायालय में पेश किया गया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से गोविंद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध किया गया। जिस पर से माननीय न्यायालय तहसील गंजबासौदा द्वारा आरोपीगण की जमानत आवेदन को निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया गया।
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