अवैध संबंधो की शंका के कारण हत्या करने वाले आरोपी को जेल भेजा
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खेतिया श्री विशाल खाडे सा. द्वारा अपने आदेश द्वारा हत्या करने वाले आरोपी दूरसिंह पिता नाहला निवासी बेहड़िया थाना खेतिया जिला बड़वानी को धारा 302 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री भारतसिंह कनेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खेतिया द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि ग्राम बेहड़िया के सहायक सचिव द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि नागेश्वर के खेत में आम के पेड़ के नीचे अज्ञात शव पड़ा है। पुलिस द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर पूछताछ करने पर शव की पहचान बाला पिता धर्मा के रूप मे हुई। मृतक को धारदार हथियार से गले, चेहरे व सिर पर चोट पहुचाई गई थी।जाॅच के दौरान आरोपी दूरसिंह को हिरासत मे लेकर पूछताछ की गयी। जाँच में ज्ञात हुआ की आरोपी दुरसिंह को शंका थी की उसकी पत्नि और मृतक के बिच अवैध संबंध हे।अवैध संबंधो की शंका के चलते ही आरोपी दुरसिंह ने कुल्हाड़ी से बाला की गर्दन और सिर पर वार कर हत्या की थी। मृतक बाला और आरोपी आपस मे समधी है।आरोपी के विरूद्ध थाना खेतिया पर धारा 302 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से आरोपी को न्यायालय द्वारा जेल भिजवा दिया गया।
विदेशी शराब का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण को जेल भेजा
बड़वानी। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ बड़वानी द्वारा अपने आदेश में शराब का अवैध परिवहन करने के आरोप में आरोपी रोहित पिता देवकुमार उम्र 19 वर्ष निवासी नानी बड़वानी एवं दीपक पिता डुमसिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बोम्या जिला बड़वानी को धारा 34(2) मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि थाना बड़वानी पर पदस्थ उप निरीक्षक नेपालसिंह को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की बजाज पल्सर मोटरसायकल पर दो लड़के अवैध शराब की पेटिया रखकर बेचने के लिए लाने वाले है।तब पुलिस अधिकारी मय फोर्स दशहरा मैदान रोड़ बड़वानी पहुंचे जहां कुछ समय बाद दो लड़के बताये हुये हुलिये की मोटरसायकल पर शराब की पेटिया बीच में रखकर ला रहे थे। मोटर साईकिल पर सवार दोनों व्यक्तियों को पकड़कर उनका नाम पता पूछने पर एक ने अपना नाम रोहित पिता देवकुमार उम्र 19 वर्ष निवासी नानी बड़वानी एवं दूसरे ने दीपक पिता डुमसिंह उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बोम्या जिला बड़वानी का होना बताया। आरोपीगण के पास से कुल 55 बल्क लीटर विदेशी शराब में
लेमाउंट बियर गोवा व्हिस्की आदी
मय मोटरसायकल के जप्त की गयी। आरोपीयों के विरूद्ध थाना बड़वानी में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से उन्हें न्यायालय द्वारा जेल भिजवा दिया गया।
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