अवैध रूप से शराब रखने वाले को न्यायालय ने किया दंडित

खरगोन 9 अगस्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से शराब रखने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व पन्द्रह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


 


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29 फरवरी 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी विजय पिता रामसिंग उम्र 24 वर्ष निवासी रहीमपुरा खरगोन के अवैध कब्जे से बिना लायसेंस के रखे 18 क्‍वार्टर देशी मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी विजय को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व पन्द्रह सौ रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


मोटर साईकिल चोरी कर उस पर अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल।


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  मोटर साईकिल चोरी कर उस पर अवैध शराब परिवहन करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर 


 


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एवम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि फरियादी रूपेन्द्र पिता रामदास भीलाला उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम बिरूल ने थाना भीकनगांव पर रिपोर्ट लिखाई थी कि दिनांक 24 मई 2020 को उसने उसकी मोटर साइर्किल हीरो एच एफ डिलक्स एम पी 10 एम यू 2010 उसके घर के सामने खडी की थी। रात को 02 बजे जब उसने उठकर देखा तो मेाटर साईकिल वहां नही थी कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गया। बाद में थाना भीकनगांव पर आर/एम द्वारा सूचना मिली कि थाना बडवाह में अवैध शराब व उक्त मोटर साईकिल के साथ आरोपी मंगलसिंह पिता जूरसिंह भील उम्र 32 वर्ष निवासी मठ पलासिया को गिरफतार किया गया हैं। पुलिस भीकनगांव द्वारा आरोपी मंगलसिंह को माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारण्ट जारी करवाकर आरोपी को जेएमएफसी भीकनगांव के न्यायालय में पेश किया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया तब जमानत आवेदन का विरोध एडीपीओ श्री गजानंद खन्ना द्वारा किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया ।


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