अवैध रूप से पिस्टल व कारतूस रखने वाला हरियाणा का आरोपी पुलिस रिमांड के बाद पहुँचा जेल

एक आरोपी फरार,पुलिस ने आरोपी व कार में से दो पिस्टल व कारतूस जब्त



बड़वानी। पुलिस थाना ठीकरी के क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से पिस्टल व कारतूस लेकर कार से परिवहन करते हुए पकड़े गए हरियाणा राज्य के आरोपी बिन्दू सिंग पिता सत्यवीर सिंह जाट निवासी गाडरवास हरियाणा की पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथमश्रेणी अमूल मंडलोई के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।अभियोजन की और से प्रकरण में पैरवी 


अभियोजन अधिकारी अकरम मंसूरी द्वारा द्वारा की गई ।अभियोजन मिडिया प्रभारी कीर्ति चौहान ने बताया गया कि घटना वाले दिन पुलिस थाना ठीकरी में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक राजाराम यादव अन्य प्रकरण के अनुसन्धान में थे तभी उन्हें मुखबिर की सूचना मिली थी कि सेंधवा से इंदौर जा रही कार क्रमांक HR43C9367 में सवार व्यक्ति अवेधरूप से हथियार ले जा रहे है।


पुलिस द्वारा आरोपियों का पकड़ने के लिए ए. बी.रोड़ घोलानिया फाटा, बरूफटक के पास नाकेबंदी कर उक्त कार को रोका था जिसमे से एक व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरा व झाड़ियों का फायदा उठाकर भाग निकला ,


पुलिस ने मौके पर पकड़े गए आरोपी बिन्दूसिंह की तलाशी लेने पर उसकी कमर पर खोंसी हुई एक पिस्टल व जेब मे चार ज़िंदा कारतूस तथा कार में एक पिस्टल बरामद हुई थी,


पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने हेतु न्यायालय से दो दिन का रिमांड प्राप्त किया गया था जिसकी अवधि आज समाप्त होने पर पुनः आरोपी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया था न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को केंद्रीय जेल बड़वानी भेजा गया।।


अवैध रूप से गौवंश का फर्जी नंबर वाले वाहन में परिवहन करने वाले आरोपीगण को 3 दिन की पुलिस रिमाण्ड


बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय राजपुर श्री निर्भय कुमार गरवा सा. द्वारा अपने आदेश मे अवैध रूप से गौवंश का परिवहन करने के आरोप में आरोपी धर्मा उर्फ धरमराज पिता मेघवाल उम्र 34 वर्ष निवासी अन्टाली खेजड़ी थाना शम्भूगढ़ जिला भिलवाड़ा व आरोपी हेमराज पिता माधुलाल उम्र 28 वर्ष निवासी कानिया थाना गुलाबपुरा जिला भिलवाड़ा राजस्थान को धारा म.प्र. गौवंश प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4,6,9 एवं पशुओ के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) एवं धारा 420, 467, 468 भादवि के तहत न्यायालय द्वारा आरोपी से पूछताछ हेतू 03 दिन की पुलिस रिमाण्ड पर पुलिस को सौपा। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।  


   अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना बालसमुंद चौकी पर पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि एक ट्रक मे गौवंश क्रुरतापूर्वक रस्सीयो से बांधकर तिरपाल से ढककर गुलाबपुरा भीलवाड़ा से भरकर जालना महाराष्ट्र तरफ वध हेतु ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर हमराह पंचान एवं फोर्स को लेकर आरटीओ बैरियर बालसमुद पर नाकाबंदी कि तो कुछ देर बाद जुलवानिया तरफ से मुखबिर द्वारा बताये नंबर का ट्रक आता दिखा जिसके पास में गये तो खड़खड़ाने की आवाज आ रही थी व ड्रायवर के सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम धर्मा उर्फ धर्मराज निवासी भिलवाड़ा राजस्थान एवं उसके साथी ने अपना नाम हेमराज पिता माधुलाल उम्र 28 निवासी जिला भिलवाड़ा राजस्थान का होना बताया। ट्रक कि तिरपाल पंचानो से हटवाकर चैक करने पर 09 नग गाय तथा 07 नग गाय के बछड़े को क्रुरतापूर्व रस्सीयो से बांधकर निर्दयता से ठुसठुस कर भरी पायी गयी। दोनो व्यक्तियो से उक्त गायो तथा बछड़ो के परिवहन के बारे मे पुछने पर आरोपी धर्मा तथा आरोपी हेमराज ने बताया कि उक्त गाये व बछड़ो को भीलवाड़ा राजस्थान से सस्ते दामों मे खरीदकर मंहगे दामो पर वध हेतु महाराष्ट्र मे बेचने हेतु ले जाना बताया। आरोपीगण द्वारा ट्रक के कागजात व जप्त ट्रक क्रमांक इंजिन नंबर, चेचिस नंबर, मे हेराफेरी कर कूटरचना कर छल करना पाया गया। आरोपीगण से 09 नग गाय, 07 नग गाय के बछड़े तथा 15 नग रस्सी के टुकड़ो को जप्त किया गया तथा आरोपीगण को विधिवत गिरफ्तार किया गया। थाना नांगलवाड़ी पर अपराध धारा 4,6,9 म.प्र. गौवंश अधिनियम एवं 11(घ) पशु क्रुरता अधिनियम एवं धारा 420, 467, 468 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया तथा आरोपीगण को न्यायालय में पेश किया था।न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 3 दिन की रिमाण्ड पर पुलिस को सौंपा गया।


 


 


                                                   


                                    


                                        


 


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