अवैध रूप से मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्याायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 12 जून 2020 को पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में एक व्याक्ति अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर सूचना द्वारा बताये स्थान पर जाकर आरोपी कालूराम पिता कैलाश उम्र 43 वर्ष निवासी पंधानिया के कब्जे से बिना लायसेंस के 11 लीटर हाथभट्टी कच्ची महुआ शराब जप्ता कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्टर का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।
अवैध मदिरा बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय ने किया खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध मदिरा बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2020 को पुलिस खरगोन को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम कुम्हारखेडा में एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बनी टापरी से अवैध शराब भरकर बेचने जाने वाला है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर विश्वास कर ग्राम कुम्हारखेडा पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति घर के बाहर बनी टापरी में बैठा था। जिसके पास प्लािस्टिक के डिब्बेव रखे हुए थे। पुलिस ने घेराबंदी कर डिब्बे की तलाशी ली जिसमें बिना लायसेंस के 60 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी थी। उक्त मदिरा को जप्त कर उस व्यक्ति को पकडकर नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम भीमसिंह पिता सुरसिंह निवासी कुम्हारखेडा होना बताया। आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी द्वारा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया। अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
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