अवैध रूप से हाथभटटी मदिरा रखने वाले आरोपी को न्‍यायालय ने किया दण्डित

मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से हाथभटटी मदिरा रखने वाले आरोपी को न्‍यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्‍द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 24 अप्रैल 2020 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी नज्‍जु बाई पति सियाराम उम्र 36 वर्ष निवासी दामखेडा के कब्‍जे से बिना लायसेंस के रखी 09 लीटर हाथभटटी मदिरा जप्‍त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्‍ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्‍यायालय मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्‍डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्‍यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्‍ट के अपराध में न्‍यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्‍द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज। 


चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया ।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्‍द्र कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस थाना मण्‍डेलश्‍वर पर मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि दो व्‍यक्ति मोटरसाईकिल से अवैध शराब लेकर पीएचई रोड से जलूद तरफ आ रहे हैं। सूचना पर विश्‍वास कर पंचानो को तलब कर सूचना से आहूत कराया एवं मुखबीर बताये स्‍थान पर पहुचे जहा थोडी देर बाद एक मोटरसाईकिल आते दिखी जिसे फोर्स एवं पंचान की मदद से घेराबंदी कर रोका। मोटरसाईकिल पर नंबर एम पी 10 एम यू 1738 लिखा था। उस पर दो व्‍यक्ति बैठे थे। मोटर साईकिल चलाने वाला अजय पिता कमल था उसके पीछे जगदीश पिता चम्‍पालाल ढोली बैठा था। मोटरसाईकिल की सीट पर बीच में सफेद रंग की बोरी रखी थी जिसे चैक करते समय उसमें 62 प्‍लास्टिक की पन्‍नी द्रव्‍य से भरी थी जिसे पंचान को चखाया एवं सुंघाया जिससे उक्‍त द्रव्‍य हाथभटटी महुआ शराब होना पाया। उक्‍त शराब की नापतौल करते 62 बल्‍क लीटर हाथभटटी कच्‍ची महुआ शराब होना पाया गया। आरोपी के पास उक्‍त शराब का वैध लायसेंस नही होने पर शराब जप्‍त की जाकर आरोपी को गिरफतार किया गया।


प्रकरण में आरोपी जगदीश पिता चम्‍पालाल ढोली निवासी ग्राम छोटी खरगोन पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्‍यायाधीश खरगोन श्री सुभाष सोलंकी के समक्ष प्रस्‍तुत किया, जिसका विरोध अभियोजन की ओर से श्री युवराज गुजराथी अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्‍यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त कर दिया।


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