अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मिडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर श्री धमेन्द्र सोनी द्वारा आरोपीगण सैयद पिता शाबीर अली व आबिद पिता शरीफ अली निवासीगण ग्राम सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र बुधवार को निरस्त किया गया ।
अजय शंकर , एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 10.08.2020 को सुबह 09:30 बजे आरोपी सैयद सोनालिका ट्रेक्टर-ट्राली में रेत भरकर बेचने के लिये ले जा रहा था। उक्त ट्रेक्टर-ट्राली का मालिक आरोपी आबिद अली है जिस पर नंबर नही लिखा हुआ था। उक्त रेत बिना रॉयल्टी भुगतान के ले जाई जा रही थी। उक्त रेत भरे हुये ट्रेक्टर-ट्राली को काली सिंध नदी के पास पुलिस थाना सुंदरसी की पुलिस ने पकडा था। पुलिस थाना सुंदरसी के द्वारा खनिज विभाग को सूचना दी गई जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध सुश्री कामना गौतम खनिज निरीक्षक जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 03-09-2020 को थाना सुंदरसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया। अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से अजय शंकर एडीपीओ शाजापुर द्वारा जमानत का विरोध किया गया।
नाबालिक को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोविंद मीणा पिता अनुपसिंह मीणा उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
देवेन्द्र मीना डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी नाबालिक पीडिता को बहला फुसलाकर भागा कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। फरियादी ने थाना बेरछा पर दिनांक 24 जून 2020 को रिपोर्ट की थी।
राज्य की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष लोक अभियोजक श्री देवेंद्र मीना द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया। अपराध की गंभीरता को दखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
छल करने वाले दो ओर आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री अमित रंजन समाधिया शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- नीतिराज पिता रामप्रसाद उम्र 32 वर्ष 2- देववकील पिता रामेश्वर उम्र 20 वर्ष निवासीगण जामनेर का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड, राधेश्याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मोतीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक से जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया कि, हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी दवारा पम्पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके द्वारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरे चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोखाधडी की। आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध दर्ज किया गया । आज दिनांक 10/09/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले दूसरे आरोपी को भी जेल भेजा
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी इरशाद खॉ पिता इस्माईल निवासी पटेल वाडी सारंगपुर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी पर थाना प्रभारी टी.आर. पटेल को मुखबिर द्वारा सुचना मिली की पचोर तरफ से एक सफेद पिकअप में गाय के केडो को अवैध रूप से ठुस ठुसकर क्रुरतापूर्वक भरकर वध करने के लिए महाराष्ट्र ले जा रहे है। सुचना पर थाना प्रभारी राहगीर पंचान को तलब कर मय फोर्स् को हमराह लेकर पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पहुंचे । वहां पर एक लोडिंग पिकअप पचोर तरफ से आई उसमे एक ड्रायवर और एक लडका बैठा था पिकअप को चेक करते हुए दोनो लडके पिकअप से उतरकर जंगल में भागने लगे । तभी एक लडके को फोर्स की मदद से पकडा तथा पिकअप का ड्रायवर भाग गया । पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे गये थे । उक्त लडके ने अपना नाम मोहित बताया तथा भागने वाला चालक का नाम इरसाद खॉ निवासी पटेल वाडी सारंगपुर का होना बताया। आरोपी मोहित ने बताया की उक्त कैडे ब्यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर रस्सीयो से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरेापी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा आरेापी को गिरफतार कर थाने लाये। थाने पर अपराध कायम किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी इरशाद खाँ को भी गिरफ्तार कर बुधवार को जेल भेज गया।
चंदन लकडी चोरी के मामले में आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय श्रीमती शर्मीला बिलवार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा आरोपी अलीखान पिता अनिस खान निवासी ग्राम सिदनी थाना टोकखूर्द जिला देवास का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी व उसके साथी को थाना मक्सी द्वारा चंदन की गीली लकडी के 7 गुटके सहित रेलवे फाटक मक्सी पर दिनांक 22.02.2015 को पकडा था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर में प्रकरण लंबित रहने के दौरान वह अनुपस्थित हुआ था जिसके विरूद्ध न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर के द्वारा की गई आपत्ति के आधार पर न्यायालय द्वारा आज निरस्त किया गया।
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