अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपीगण का विशेष न्यायालय से भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा भी आरोपीगण सैयद पिता शाबीर अली व आबिद पिता शरीफ अली निवासीगण ग्राम सुंदरसी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 10.08.2020 को सुबह 09:30 बजे आरोपी सैयद सोनालिका ट्रेक्टर-ट्राली में रेत भरकर बेचने के लिये ले जा रहा था। उक्त ट्रेक्टर-ट्राली का मालिक आरोपी आबिद अली है जिस पर नंबर नही लिखा हुआ था। उक्त रेत बिना रॉयल्टी भुगतान के ले जाई जा रही थी। उक्त रेत भरे हुये ट्रेक्टर-ट्राली को काली सिंध नदी के पास पुलिस थाना सुंदरसी की पुलिस ने पकडा था। पुलिस थाना सुंदरसी के द्वारा खनिज विभाग को सूचना दी गई जिस पर आरोपीगण के विरूद्ध सुश्री कामना गौतम खनिज निरीक्षक जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 03-09-2020 को थाना सुंदरसी पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफतार कर दिनांक 9 सितंबर 2020 को जेल भेजा गया था, आरोपीगण तभी से जेल में है। शासन की और से निर्मल सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर सुश्री हर्षिता सिंगार द्वारा आरोपीगण फूलसिंह पिता बिहारीलाल गुर्जर उम्र 25 वर्ष व लाडसिंह पिता बिहारी लाल गुर्जर उम्र 24 वर्ष को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया ।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी मो.नासिर खां निवासी ग्राम मकोडी ने थाना सुंदरसी पर रिपोर्ट लिखाई की दिनांक 14.02.2020 को रात्री में उसने अपने घर के सामने न्यू होलेण्ड ट्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 37-ए/3779 रखा था। रात्री करीबन 2 बजे ट्रेक्टर स्टार्ट करने की आवाज सुनाई देने पर फरियादी ने बहार जाकर देखा तो ट्रेक्टर नही दिखा कोई अज्ञात बदमाश चुराकर ले गए। फरियादी की रिपेार्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया।
आरोपीगण को पुलिस थाना सुंदरसी द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
चोरी के आरोपी का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी कमल पिता दिपसिंह कंजर उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर डेरा देवडा थाना सुंदरसी का दिनांक 18/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/08/2020 को फरियादी प्रभात श्रीवास्तव अधिवक्ता दरगाह के सामने पचोर रोड शुजालपुर सिटी पर बने अपने ऑफिस में बैठे थे। फरियादी ने ऑफिस के बाहर अपनी मोटरसायकल होण्डा साईन क्रमांक एमपी 42 एम.क्यू.0203 ब्लेक कलर की खडी की थी। फरियादी रात्रि करीब 08:30 बजे ऑफिस बंद करके घर जाने के लिए बाहर आये तो मोटरसायकल नही दिखी । फरियादी ने मोटरसायकल की तलाश् आसपास,दोस्तो , परिवार वाले व रिश्तेदारो में की लेकिन कोई पता नही चला । कोई अज्ञात चोर फरियादी की मोटरसायकल चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट दर्ज करायी । आज दिनांक 16/09/2020 को आरोपी का न्यायालय द्वारा दिनांक 18/09/2020 तक पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया।
तलवार मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन एवं महिला आरोपीया का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त।
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी बहादूर उर्फ बलदेवसिंह राजपुत उम्र 20 वर्ष का जमानत आवेदन एवं आरोपीया सीता पति मांगीलाल उम्र 50 वर्ष निवासीगण मण्डावर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 25/06/2020 को शाम 07 बजे फरियादी मानसिंह अपने घर के सामने खडा था तभी आरोपी बहादूरसिहं ने कहा की काका तुने तेरी गाय मेरे सोयाबीन के खेत तरफ क्यो घेर दी तो फरियादी ने कहा की मेने नही घेरी । तो आरोपी ने अश्लील गालिया दी और तलवार मारी जिससे फरियादी को बाये हाथ की चिटी उंगली में चोट आई। आरोपीया सीता बाई ने भी फरियादी को डंडे से मारा जिससे फरियादी को पीठ पर चोट आई । फरियादी का बचाव संतोष और अंतरसिंह ने किया। आरोपीगण फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 16/09/2020 को आरोपीगण का जमानत आवेदन एवं अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
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