अवैध मदिरा का परिवहन करवाने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध मदिरा का परिवहन करवाने वाले आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त किया। 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि, पुलिस थाना बलकवाडा को मुखबिर सूचना मिली कि खरगोन तरफ से होन्डई वरना कार से अवैध शराब का परिवहन कर आगरा बाम्बे रोड की तरफ जा रही है। मुखबिर सूचना पर विश्वास कर पुलिस थाना बलकवाडा ने कसरावद फाटे पर पहुंचकर खरगोन की ओर से आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग प्रारंभ की, तो कुछ समय बाद खरगोन से होन्डई वरना कार क्रमांक एम.पी.-09-सी.बी.-0740 आती दिखी, जिसे फोर्स की मदद से रोककर गाडी की तलाशी ली तो उसमें 20 पैटी, जिसमें कुल 180 बल्क लीटर देशी प्लेन मदिरा होना पाया गया। कार चालक से पूछने पर उसने अपना नाम महेन्द्र गोस्वाेमी बताया तथा कार में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम मनीष कुशवाह बताया एवं उक्त शराब को अवैध रूप से बिक्री व परिवहन करने हेतु धनंजय पिता जानकीसिंह निवासी इन्दौर द्वारा दिया जाना प्रकरण में दर्शित है। आरोपी धनंजय की ओर से सीजेएम न्यायालय खरगोन में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसे सी.जे.एम. न्याेयालय ने निरस्त कर दिया। आरोपी अभिरक्षा में होने से द्वितीय जमानत आवेदन माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यानयालय ने भी जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


घर में घुसकर लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा


जबरदस्ती घर में घूसकर लडकी के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी का जे.एम.एफ.सी. न्यासयालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा। 


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि, दिनांक 18-09-2020 को सुबह के करीबन 11.30 बजे पीडिता अपने घर पर टी.वी. देख रही थी। तभी पीडिता को अकेला देखकर आरोपी विजय पिता ध्यानसिंह जबरदस्ती पीडिता के घर में घूस गया और उसके साथ छेडखानी करने लगा तभी पीडिता आरोपी के चंगूल से भागकर बाहर आयी और घटना के बारे में अपने माता-पिता को बताया। पीडिता द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चैनपुर में दर्ज करायी। आरोपी विजय द्वारा जेएमएफसी न्या‍यालय भीकनगांव में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भीकनगांव सतीश सोलंकी ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्याायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेजा।


 


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