अवैध मदिरा का परिवहन करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन न्यायालय ने किया खारिज

चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा अवैध मदिरा का परिवहन करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 31 अगस्त 2020 को पुलिस भीकनगांव को मुखबिर सूचना मिली कि दो व्यक्ति पत्थरवाडा ग्राम से बडी मात्रा में अवैध शराब मोटरसायकल से लेकर निकलने वाले है। पुलिस ने मुखबिर सूचना पर विश्वास कर ग्राम पत्थरवाडा में नाले के पास झाडियों की आड़ से छिपकर देखा तो मुखबिर द्वारा बताये हुलिये के दो व्यक्ति पत्थरवाडा से आते दिखे जिन्हें घेराबंदी कर पकडने पर एक व्‍यक्ति पकड में आया और मोटरसायकल पर पीछे बैठा व्यक्ति भाग गया। पकडे गये आरोपी के पास से बिना लायसेंस के 64 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी से नाम पूछने पर अपना नाम भावसिंह होना बताया और पीछे बैठे व्यक्ति का नाम काशीराम पिता विक्रम मोरे निवासी पत्थरवाडा होना बताया। दोनों आरोपियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। मौके से भागे हुए आरोपी काशीराम ने अपनी अग्रिम जमानत हेतु चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष आवेदन पेश किया। अभियोजन द्वारा उक्त आवेदन का विरोध किया गया जिससे सहमत होकर न्‍यायालय ने आरोपी काशीराम का अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।


मुख्यद न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से देशी मदिरा बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29 फरवरी 2020 को पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम बडगांव में एक व्यक्ति अवैध शराब बेच रहा है। मुखबिर सूचना द्वारा बताये स्थान पर जाकर आरोपी चमन पिता श्यामलाल जायसवाल निवासी ग्राम बडगांव के कब्जे से बिना लायसेंस के 18 क्‍वार्टर देशी प्‍लेन मदिरा जप्त‍ कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्या‍यालय उठने तक के कारावास व 1200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


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