अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को भेजा जेल

राजगढ 26 सितंबर जिला न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट एवं तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश डाॅ0 अंजली पारे ने थाना खुजनेर के अपराध क्रमांक 137/20 में नाबालिग बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले अभियुक्त सूरजमल पिता रामचंदर दांगी निवासी बखेड़ थाना खुजनेर जिला राजगढ का जमानत आवदेन निरस्त कर दिया है।


 घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 30.06.2020 को फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखवाई कि उक्त दिनांक को उसकी लड़की घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। फरियादिया ने बताया कि उसे शंका है कि उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहलाफुसलाकर ले गया है। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 137/20 धारा 363 भादवि का कायम कर विवचेना में लिया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 11.07.2020 को पीड़ित बालिका के कथन लेख किये गये एवं प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 पाॅक्सो एक्ट का इजाफा किया गया था। इस प्रकरण में आरोपी सूरजमल ने न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर जमानत की मांग की थी। जिस पर अभियोजन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी आलोक श्रीवास्तव राजगढ द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी ने एक 14 वर्षीय नाबालिक बालिका का अपहरण कर बलात्कार का कुकृत्य किया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो समाज में गलत संदेश प्रसारित होगा। अभियोजन कहानी और डीपीओ द्वारा दिये गये उक्त तर्कों से सहमत होते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी सूरजमल की जमानत खारिज कर दी गयी है।


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