अनलॉक-4 को लेकर कलेक्टर ने जारी किए आदेश
खरगोन 07 सितंबर 2020। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने जिले में अनलॉक-4 को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत राजस्व सीमा में गतिविधियां प्रचलित करने के लिए आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशानुसार जिले के समस्त स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थाएं और कोचिंग 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति रहेगी। वहीं कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को शैक्षणिक समस्या का अपने शिक्षकों से निराकरण के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए अपने स्कूलों में जाने की अनुमति रहेगी, लेकिन विद्यार्थी के माता-पिता/अभिभावकों की सहमति आवश्यक होगी। राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र या उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त करने की अनुमति होगी। साथ ही प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी प्रशिक्षण देने की अनुमति होगी। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं राजनीतिक कार्य के लिए 100 व्यक्तियों को चेहरे पर मास्क पहनने, फिजिकल दूरी, थर्मल स्केनिंग एवं हाथ धोने, सेनिटाईज की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से छूट रहेगी। वहीं विवाह समारोह के लिए 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति शामिल हो सकते है। 21 सितंबर के पश्चात 100 व्यक्तियों को फिजिकल दूरी के साथ छूट रहेगी।
21 सितंबर से खुलेंगे ओपन थियेटर
सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर बंद रहेंगे, लेकिन 21 सितंबर से ओपन थियेटर खुले रहेंगे। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, बीमार व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाएं अतिआवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहे। सभी दुकानदार अपनी दुकानों में मास्क लगाएं। साथ ही बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कराए एवं आने वाले ग्राहकों के हाथ सेनिटाईज करें। दुकान में उपलब्ध स्थान के अनुसार फिजिकल दूरी का सख्ती से पालन करें। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध भादवि की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। रविवार के दिन लॉकडाउन नहीं रहेगा। श्रमिकों के लिए श्रम विभाग के नियमों के तहत स्वेच्छा से किसी एक दिन साप्ताहिक अवकाश रख सकेंगे।
कंटेनमेंट क्षेत्रों में यथावत रहेगा लॉकडाउन
कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने जारी आदेश में कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में लॉकडाउन यथावत जारी रहेगा। संक्रमण के संभावित जोखिम की शीघ्र पहचान के लिए शासन के आरोग्य सेतु एप्प का उपयोग करें। कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा ने कहा कि यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है। वर्तमान परिस्थितियों में समयाभाव के कारण व्यक्तियों को व्यक्तिशः इस आदेश की तामिली कराया जाना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति यदि इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड विधान की धारा-188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 7 सितंबर से 30 सितंबर तक प्रभावशील रहेगा।
पिछले 24 घंटे में 758 की नेगेटिव व 70 की आई पॉजिटिव रिपोर्ट
खरगोन। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय द्वारा सोमवार को हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया। जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 70 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं 33 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए। इस तरह जिले में कुल कोरोना से संक्रमित 1951 मरीज है। इनमें 1483 मरीज स्वस्थ्य होकर डिस्चार्ज हुए, 30 की मृत्यू तथा 438 मरीज स्थिर है। पिछले 24 घंटे में 758 सैंपलों की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई है तथा 580 नए सैंपल जांच के लिए भेजे गए है। जिले में कुल 238 कंटेनमेंट एरिया घोषित है।
आज से खुलेगी दोनों मंडियां
खरगोन। आज मंगलवार से अनाज व सब्जी दोनों मंडियां खुलेगी। किसान अपनी उपज विक्रय के लिए ला सकते है। मंडी सचिव रामवीर किरार ने बताया कि 3 सितंबर से मंडी कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी, जो सोमवार को मुख्यमंत्री तथा कृषि मंत्री के आश्वासन के फलस्वरूप स्थगित की गई है। इसलिए आज मंगलवार से अनाज व सब्जी दोनों मंडियां खुलेगी।
अब मदिरा दुकानों का समय रात्रि 11.30 बजे
खरगोन। आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश में मदिरा एवं भांग विक्रय की दुकानों का संचालन करने की नवीन समय-सीमा के आदेश जारी किए है। पूर्व आदेश 4 जुलाई 2020 को निरस्त करते हुए आबकारी नीति वर्ष 2020-21 में निर्धारित समय अनुसार मदिरा भांग की दुकानों को खोले जाने की समय अवधि अब प्रातः 8.30 से रात्रि 11.30 बजे तक होगी। शुरू में एक घंटे में दुकान का व्यवस्थापन होगा। जारी आदेश में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह आमद विक्रय शराब दुकानें प्रातः 8.30 बजे से होगी और विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक रहेगा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट्स, होटल, रिसोर्ट तथा क्लब बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10 बजे से रात्रि 11.30 तक और उपभोग रात्रि 12 बजे तक रहेगा। नियमानुसार दुकानों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही भारत सरकार गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी निर्देशों और एसओपी का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
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