आत्महत्या दुष्प्रेरण के मामले में आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

विदिशा 25 सितंबर दिलीप पाटिल जेएमएफसी तहसील सिरोंज जिला विदिशा द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया।


 मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल ने घटना के संबंध में बताया की दिनांक 22/08/20 को साजिद खान को प्राथमिक उपचार हेतु सिरोंज अस्पताल में भर्ती कराया। उसके परिजन अनुसार दिनांक 22/08/20 को सुबह 11:00 बजे साजिद खान ने सल्फास खा लिया था! दिनांक 23-08-20 को 8:33 बजे एलबीएस अस्पताल शाहजहानाबाद भोपाल में साजिद खान के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई! मर्ग क्रमांक ०/२० धारा 174 जा फो की डायरी असल कायमी हेतु लेकर आने पर असल मर्ग क्रमांक 49/20 धारा 174 थाना सिरोंज में कायम कर जांच में लिया गया। मृतक साजिद खान पिता शफीक खान उम्र 22 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 सिरोंज का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें मृतक साजिद खान की मृत्यु जहर खाने से हुई एवं साक्षी गणों के कथन के आधार पर पिंटू उर्फ फहीम एवं इरफान अहमद के द्वारा उनकी अम्मी को धक्का देकर मारपीट करने और धमकाने की वजह से डर के कारण प्रताड़ित होकर साजिद द्वारा जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कराना बताया! संपूर्ण जांच में प्रथम दृष्टया आरोपीगण इरफान अहमद एवं पिंटू उर्फ फहीम के विरुद्ध धारा 306, 323, 506 ,34, भादवि का अपराध पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर एवं आरोपीगण पिंटू उर्फ फईम, इरफान अहमद को गिरफ्तार कर आज दिनांक 25/09/20 को न्यायालय में पेश किया गया।


     शासन की ओर से मनीष वर्मा एडीपीओ सिरोंज द्वारा आरोपी की ओर से जमानत आवेदन का घोर विरोध किया गया! जिस पर से  दिलीप पाटिल जेएमएफसी तहसील सिरोंज जिला विदिशा द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।


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