आरोपी सरकारी शिक्षक के बदले विद्यार्थियों को अवैध रूप से पढ़ाने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
खरगोन। जिला अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनाँक 23.01.2020 को प्रभारी तहसीलदार सह डिप्टी कलेक्टर सैगाव द्वारा ग्राम देवली किराडिया फ़ाल्या स्थित प्राथमिक शाला में निरीक्षण किया गया तो पाया कि विद्यालय में नियोजित शिक्षक रामेश्वर रावत के बदले में 4000 रुपए मासिक पर विगत कई दिनों से आरोपी रियाल सिंह पिता भुरू उर्फ भुरन निवासी ग्राम देवली विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था,पुलिस थाना ऊन द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है, आरोपी रियाल द्वारा अग्रिम जमानत हेतु श्री डी एस मण्डलोई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसका अभियोजन द्वारा विरोध किया गया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी रियाल का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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