आपराधिक अपील में आरोपी को 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आपराधिक अपील में दिनांक 01/09/2020 को आरोपी सुरेश उर्फ रांका पुत्र नारायणसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी खडी डोडिया को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार आरोपी सुरेश को जिला मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आदेश दिनांक 15/04/2014 के माध्यम से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। उसके बाद भी आरोपी दिनांक 14/02/2015 को थाना अवंतिपुर बडोदिया क्षेत्र में उपस्थित पाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना अवंतिपुर बडोदिया पर अपराध क्रमांक 38/2015 धारा 188 भादवि एवं धारा 14/15 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्ध किया गया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 14/15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। अपीलार्थी/ आरोपी द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी। अपील न्यायालय द्वारा भी आरोपी को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास से एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया।
उक्त आपराधिक अपील में अभियोजन की ओर से अन्तिम तर्क श्री संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गये ।
आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी जितेन्द्र पिता महेश बंजारा उम्र 20 वर्ष निवासी अयोध्या बस्ती, शुजालपुर मण्डी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 28/07/2020 को करीब 1 बजे दिन में पीडिता का पीछा करता हुआ आरोपी जितेन्द्र गल्ला मंडी शुजालपुर पहुंचा था। फिर दुसरे दिन सुबह 09 बजे आरोपी पीडिता के घर आया और आवाज लगाकर पीडिता को बाहर बुलाया। पीडिता घर के बाहर आई तो आरोपी ने उसे अश्लील शब्द बोले तो पीडिता ने कहा की में तेरी रिपोर्ट कर दुंगी इस पर आरोपी ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी। पीडिता ने अपने पति को फोन लगाकर बुलाया और घटना बताई, उसके बाद थाना शुजालपुर मंडी पर रिपोर्ट लिखवाई । दिनांक 02/09/2020 को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया । जहां से आरोपी का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
चोरी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण
1-पंकज पिता हेमेन्द्र कंजर उम्र 29 वर्ष निवासी कंजर डेरा मखावद
2-संदीप पिता जीतमल सूर्यवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी शिवपुरा का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/09/2020 को उप निरीक्षक आर एस परमार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, दिनांक 21/08/2020 को जो पल्सर मोटर सायकल लावारिस हालत में पुलिस ने जप्त की थी। वह मोटर सायकल पंकज चुराकर लाया था। सूचना पर विश्वास कर वह हमराह फोर्स के साथ आरोपी पंकज के घर गये, वहां आरोपी पंकज मिला । आरोपी पंकज ने विवेचना के दौरान पुलिस को बताया कि, उसने मोटर सायकल दिनांक 15/04/2020 को दिन के करीब 1 बजे बस स्टेण्ड शुजालपुर से चोरी की थी और उसके चैचिस व इंजन नंबर पत्ती से घिसकर मोटर सायकल आरोपी संदीप को 15000 रूपये में बेच दी थी। थाना शुजालपुर मंडी पर आरोपीगण के विरुद्ध असल अपराध कायम किया गया।आरोपीगण को गिरफ्तार कर दिनांक 02/09/2020 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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