आबकारी एक्ट का मामला - आरोपी चेतन को सुनाई सजा

ब्यावरा । न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ब्यावरा की अदालत ने आरोपी चेतन पिता अर्जुन निवासी मक्सूदनगढ को थाना सुठालिया के अपराध क्रमांक 327/20 धारा 34 आबकारी अधिनियम के तहत गैर कानूनी तरीके से शराब रखने के जुर्म में दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं कुल 1500 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है। 


मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना सुठालिया के एएसआई को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति अपने कब्जे में अवैध शराब रखे हुये है। तश्दीक हेतु मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पंहुचकर आरोपी चेतन के कब्जे से 7 जीटर शराब जप्त की गई थी। आरोपी का क्रत्य 34 आबकारी एक्ट का दण्डनीय होने से गिरफतार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। जिसके उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आलोक उपाध्याय ब्यावरा ने की है।


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