15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ सामूहिक दृष्कृत्य करने वाले 05 आरोपियो को हुआ आजीवन कारावास
बालिका से देह व्यापार कराने वाली महिला समेत 03 आरोपियो को हुआ 20 वर्ष का सश्रम कारावास
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से कोरोना महामारी के बची अभियोजन द्वारा न्यायालय में कराये गये थे साक्ष्य एवं किया गया अंतिम तर्क
भोपाल। माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय द्वारा नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के आरोपी सूफियान उर्फ भैया उर्फ कबूतर, शाहरूख , फैजल उर्फ फैसल , अल्ताफ , अरूण यादव उर्फ गांगूली को जीवन पर्यन्त आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड एवं महिला आरोपी प्रियंका चौहान, अंकित महेश्वरी, प्रकाश कजौरिया को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने कोरोना महामारी के बीच न्यायालय में वीडिया कॉन्फेसिंग तथा प्रत्यक्ष रूप से भी साक्षियो के कथन अंकित कराये तथा लिखित अंतिम तर्क प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजको ने तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर एवं भगाकर सामूहिक बलात्कार करने तथा वैश्यावृत्ति में झोंक दिया जाना एक अत्यन्त गम्भीर अपराध है, जिसमें कारण नाबालिग घर जाने की हिम्मत नही कर पायी थी । ऐसे दुराचारियो के साथ माननीय न्यायालय द्वारा कठोर रूख अपनाकर दोषसिद्धि कर अधिकतम सजा से दंडित किया जाना आवश्यक है। उक्त तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त सजा सुनाई गयी। देश में कोरोना महामारी के बीच न्यायालय में सीमित कार्य हो रहे थे, किन्तु आरोपी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में लगाये आवेदन पर माननीय नयायालय द्वारा इस प्रकरण का विचारण पूर्ण कर 15 दिसम्बर 2020 तक सूचित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के परिपालन में अभियोजन द्वारा मात्र एक माह के भीतर ही सभी साक्षियो की साक्ष्य अंकित कराकर मामले का विचारण पूर्ण कराकर आरोपीगणो को उक्त सजा दिलाई गई।
विशेष लोक अभियोजन श्रीमती रचना श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि दिनांक 19.12.2018 को आवेदिका की मां ने थाना टीलाजमालपुरा उपस्थित होकर बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से टेलर के यहां कपडे सिलवाने का कह कर गयी थी किन्तु घर वापस नही आई । रिश्तेदारो एवं आस-पडोस में आवेदिका ने अपनी बच्ची को तलाश किया, किन्तु वह नही मिली जिस पर थाना टीलाजमालपुरा द्वारा अपराध क्रमांक 291/18 धारा 363 भादवि के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। इसी बीच दिनांक19.01.2019 को आवेदिका अपनी बच्ची (पीडिता) को थाना टीलाजमालपुरा में लेकर उपस्थित हुई । जहां पीडिता ने बताया था कि दिनांक 15.12.2018 को सूफियान उसे गांगूली के घर भगा कर ले गया था और बोला कि मैं तुम से शादी करूंगा। गांगूली के घर पर सूफियान के साथ अन्य 04 लडके जिनमें अल्ताफ , फैजन व दो अन्य लडके भी थे वहां एक लडकी अनुराध भी थी जहां सभी लोगो ने नशा किया और बारी बारी से पीडिता एवं दूसरी लडकी के साथ भी दुष्कर्म किया। तद्उपरांत अनुराधा पीडिता को प्रियंका चौहान के घर लेकर गई थी जहां पीडिता को देह व्यापार हेतु तैयार कर हेयर स्टाइल बनाकर फोटो खीचें और उसके बाद भोपाल के होटलो में एक अंकल , एक कार अंकल और प्रियंका के दोस्तो ने कई दिनो तक उसके साथ दुष्कर्म किया।
दिनांक 02.01.2019 को प्रियंका की दोस्त रिया पीडिता को जबलपुर के एक होटल में ले गई जहां होटल मालिक सनी तिवारी ने पीडिता के साथ दुष्कृत्य किया और रिया के पति सनी गुप्ता ने भी दुष्कृत्य करने की कोशिश की । दिनांक 05.01.2019 को रिया के बर्थ डे में बहुत से लडके आये जिनमें राहुल , दैविक एवं अन्य लडके भी थे जिनका नाम पीडिता नही जानती थी। जहां राहुल और दैविक ने भी उसके साथ दुष्कृत्य किया था। उसके बाद प्रियंका पीडिता को लेकर इन्दौर गई जहां प्रियंका के पति मोनू मिलाया और आरोपी प्रकाश उर्फ भूरा , मोनू तथा उसका दोस्त अभिषेक ने शराब पीकर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया और उसे लेकर भोपाल आ गये । जहां होटल में मण्डीदीप से आये एक व्यक्ति अंकित महेश्वरी ने पीडिता के साथ दुष्कृत्य किया और पुन: होटल नूरमहल में भी उसके साथ दुष्कृत्य किया गया तथा प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने भी पीडिता के साथ दुष्कर्म किया था। पीडिता ने बताया कि एक अंधे अंकल जो एम.पी. नगर ब्रिज के पास रहते है ने भी पीडिता के साथ दुष्कर्म किया। जिस पर थाना टीलाजमालपुरा द्वारा कुल 17 आरोपीगण के विरूद्ध धारा 376(घ),(क), 376 (2) (एन), 376(ग) (3), 366, 363, 370(क) तथा धारा 3/4 , 5/6 तथा 16/17 पाक्सो एक्ट का इजाफा कर कुल 11 आरोपियो को गिरफतार कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया शेष आरोपियो के विरूद्ध धारा 173(8) द.प्र.सं. के अन्तर्गत विवेचना जारी रखी गयी ।
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