तलवार से मारपीट करने वालो का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण
1.आमीन ऊर्फ पप्पू पिता मासूम खॉ 2.मेहबूब पिता रमजानी खॉ 3. अजगर पिता आमीन खॉ 4. अनवर उर्फ़ मुन्ना पिता मासूम खॉ
निवासीगण नूरपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित यजुर्वेन्द्र सिंह खिची एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए सोमवार को निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/08/2020 को करीब शाम 06:30 बजे फरियादी अतीक खॉ का छोटा भाई अजीम खॉ मोटर सायकल से घर आ रहा था। उसकी मोटरसायकल पडोस मे रहने वाले आमीन खॉ उर्फ पप्पु के घर के सामने पानी की प्लास्टिक की नली के उपर से निकल गई, जिससे नली दब गई। इस बात को लेकर आरोपी आमीन खॉ तथा मेहबूब खॉ ने फरियादी के पिता हमीफ खॉ को अश्लील गालियां दी। गालिया देने से मना करने पर आमीन ने तलवार हमीफ खॉ के सिर में मारी। फरियादी व उसका भाई एवं आशिक खॉ बीच बचाव करने लगे तभी मेहबुब खॉ, अजगर खॉ तलवार लेकर आये। मेहबुब ने तलवार अजीम खॉ के हाथ मे मारी तथा अजगर ने तलवार आशिक के हाथ में मारी, इतने मे अनवर उर्फ मुन्ना खॉ हाथ में डंडा लेकर आया और मारपीट की। फिर आमीन खॉ व जुलेसा बी ने बीच बचाव किया। आरेापीगण जाते जाते बोले की आज तो मेरे घर के सामने से मोटरसायकल निकाल ली है आर्इंदा हमारे घर के सामने से मोटरसायकल निकाली तो जान से खत्म कर देंगे । दिनांक 24/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया ।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मृत खाताधारकों के खातों से रूपये निकालकर गबन करने के मामले में आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन भी निरस्त
शाजापुर।न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मुन्नालाल सुनहरे पिता हल्का जी उम्र 50 वर्ष निवासी 178 अन्नपूर्णा नगर उज्जैन जिला उज्जैन का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी सोमवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, प्रवर अधीक्षक डाकघर मालवा संभाग उज्जैन द्वारा थाना प्रभारी सुंदरसी को एक आवेदन पत्र आरोपी मुन्ना लाल सुनहरे के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया था। थाना सुंदरसी पर आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख की गई थी। आरोपी द्वारा दिनांक 7 सितंबर 2016 से दिनांक 17 मार्च 2019 तक उप डाकपाल सुंदरसी लेखा कार्यालय शाजापुर प्रधान डाकघर के पद पर कार्य करते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन के खाताधारक मृतक जमना बाई, रतन सिंह, शंकर लाल , देव बाई व रत्ती बाई के खातों से उनकी मृत्यु के उपरांत पासबुक के रुपए निकाले। आरोपी ने बगैर पास बुक के फर्जी निकासी फार्म तैयार कर लोकसेवक होते हुए कूट रचना कर खाता धारकों के रुपए निकालकर निजी रूप से उपयोग कर गबन किया गया है।
प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी मुन्नालाल को गिरफ्तार किया गया था तब से वह जेल में है।
राज्य की ओर से लोक अभियोजक शाजापुर एम एल शर्मा द्वारा वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई।
दुष्कर्म मे सहयोग करने वाले आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी मोहित पिता संतोष कुमार प्रजापति उम्र 21 वर्ष निवासी शीतला नगर कालोनी शुजालपुर सिटी को आज दिनांक 25/08/2020 को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार,घटना दिनांक 30 जून 2020 से 1 जुलाई 2020 की है। पीड़िता पैदल जा रही थी। तभी शोरूम की गली में थकने के कारण ओटले पर बैठ गई । करीब 5:30 बजे विशाल व मोहित मोटरसाइकिल से आए। मोहित ने पूछा यहां क्यों बैठी हो तो उसने थक जाने की जानकारी दी। मोहित ने कहा चलो छोड़ देता हूं। वह उनके कहने पर मोटरसाइकिल पर बैठ गई। मोटरसाइकिल विशाल चला रहा था। वह उसे नए मकान के अंदर ले गए। मोहित ने हाथ पैर रस्सी से बांध दिए । पीड़िता के चिल्लाने पर मोहित व विशाल ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मोहित ने गोलू को फोन लगाकर बुलाया। गोलू ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। गोलू ने धमकी दी कि चिल्लाई तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता ने घटना की लिखित रिपोर्ट थाना शुजालपुर मंडी पर की थी ।
गोवंश का अवैध परिवहन करने वाले आरोपीगण को भेजा जेल
शाजापुर। शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाजापुर द्वारा आरोपीगण
1. शहजाद पिता इशेखान नि. ग्राम रूपडाक, जिला पलवल, हरियाणा
2. अश्फाक पिता मुन्ना कुरैशी नि. कोशीकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
3. शाहिद कुरैशी पिता कय्यूम कुरैशी, नि. तीन मोहल्ला कोशीकला, जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश
को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
पुलिस कोतवाली शाजापुर को दिनांक 20-08-2020 को मुखबिर द्वारा अवैध गोवंश परिवहन की सूचना मिली। सूचना मिलने पर पुलिस शाजापुर कोतवाली द्वारा कार्यवाही करते हुए टुकराना जोड़ शासकीय वेयर हाउस के सामने ए.बी. रोड़ शाजापुर पर पहुंचकर व फोर्स की मदद् से मुखबिर द्वारा बताये नंबर का ट्रक क्र. एच.आर. 38 टी 7287 को रोका। ट्रक के केबिन में एक ड्रायवर व अन्य दो व्यक्ति बैठे मिले। उक्त ट्रक को चेक किया तो उसमें 19 गोवंश ठूस – ठूस कर भरे हुये थे। आरोपीगण को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया था। दिनांक 21-08-2020 को आरोपीगण का न्यायालय शाजापुर से 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। आज दिनांक 25.08.2020 को न्यायालय के समक्ष आरोपीगण को पेश किया गया। जहां से न्यायालय द्वारा आरोपीगण का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
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