शराब की तस्करी करने वाले आरोपियों को जेल भेजा
इन्दौर 17 अगस्त जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख द्वारा बताया गया कि अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक 305/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण हरजीत सिंह छावडा पिता हरपाल सिंह छावडा निवासी गणेशपुरी कॉलोनी खजराना इंदौर एवं अमित दुआ पिता अशोक सिंह दुआ निवासी राजाराम नगर देवास को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ बी0बी0 एस अलावा द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 28.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
13.08.2020 को थाना महू पुलिस को मुखबिर सूचना मिली कि टाटा इंडिका गाडी नं0 एमपी09सी.क्यू.1783 में सिमरोल रोड से गुजरखेडा होते हुए दो व्यक्ति अवैध शराब भरकर महू ला रहें हैं। सूचना पर विश्वास कर महू पुलिस ने गुजरखेडा पुल पर नाकाबंदी कर चैकिंग के दौरान सिमरोल तरफ से आती हुई उक्त नं0 की कार को रोककर चैक किया , पूछताछ करने पर गाडी चालक ने अपना नाम हरजीत सिंह एवं बगल में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अनूप दुआ होना बताया । गाडी की डिग्गी को खुलवाकर चैक करने पर उसमें कुल शराब 51 लीटर पायी गई। आरोपियों से उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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