रातभर में 2 इंच से अधिक बरसे मेघ
खरगोन 22 अगस्त 2020। कई दिनों के बाद आखिरकार 20 अगस्त की ष्शाम से ही बादलों का ढेरा जिले के विभिन्न तहसीलों में छाने लगा। इसके बाद से ही बारिश के आसार होने लगे। शुक्रवार रात्रि से रिमझिम-रिमझिम बारिश शुरू हुई। हालांकि बीच-बीच में मुसलाधार बारिश भी एक-दो तहसीलों में देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में जिले की 10 तहसीलों में 54.5 औसत (2 इंच से अधिक) वर्षा हुई है। इस तरह जिले में 1 जून से 22 अगस्त तक की स्थिति में 640.4 औसत वर्षा हो चुकी है। जबकि गत वर्ष इस स्थिति में जिले में 610.3 औसत वर्षा दर्ज की गई थी। भू-अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में सनावद तहसील में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यहां 157 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। जबकि बड़वाह में 104 मिमी, महेश्वर में 66, सनावद में 53, भीकनगांव में 38, गोगावां में 35, खरगोन में 27, सेगांव में 25, झिरन्या में 24 तथा भगवानपुरा में 16 मिमी वर्षा हुई है।
खरगोन जिला हाईअलर्ट पर
बारिश के चलते खरगोन जिला हाईअलर्ट पर है। मौसम विभाग ने 4 जिलें सहित खरगोन जिले में अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। पिछले 24 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपने घरों से न निकले और नही नदी के किनारों पर जाकर सेल्फी लें।
अवैध हथियारों की हेराफेरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल
खरगोन। अवैध हथियारों की हेराफेरी करने वाले आरोपी की प्रथम अपर सत्र न्यायालय खरगोन ने जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 11 जुलाई 2020 को पुलिस थाना भगवानपुरा को मुखबीर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति अवैध हथियार बेचने के लिए धुलकोट- चाचरिया मेन रोड़ की ओर जा रहा है। मुखबीर की सूचना पर पुलिस फोर्स के साथ मौका स्थल पर पहुंची। वहां एक व्यक्ति बाईक लेकर खड़ा था, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ लिया। व्यक्ति की तलाशी लेने पर अपना नाम नानक उर्फ रमेश पिता हेड़सिंह निवासी ग्राम खुरामाबाद होना बताया। उसकी कमर में खुसी हुई एक देशी पिस्टल, जिसमें एक जिंदा कारतूस थी तथा झोले में 3 देशी पिस्टल मिले। आरोपी ने हथियारों का कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं होना बताया। पुलिस थाना भगवानपुरा ने आरोपी नानक उर्फ रमेश के विरूद्ध आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी की तरफ से जमानत आवेदन प्रथम अपर सत्र न्यायालय श्री सैफी दाऊदी खरगोन के समक्ष पेश किया। अतिरिक्त लोक अभियोजक राजकुमार अत्रे ने जमानत आवेदन का विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
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