पुलिस ने 3क्विंटल 61 किलो गांजा जप्त किया
पुलिस अधीक्षक एवं एएसपी ने प्रेसवार्ता कर दी जानकारी
खरगोन। जिले में अवैध मादक पदाथो के परिवहन, क्रय-विक्रय के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई के संबंध मे सूचना प्राप्त होने पर अतिरिक्त पुलिस एवं एसडीओपी भीकनगांव के मार्गदर्शन में पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही की जानकारी शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री जितेंद्रसिंह पंवार एवं भीकनगांव एसडीओपी राजाराम अवास्या ने प्रेसवार्ता कर मीडिया को दी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना भगवानपुरा को मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम बड़िया झिरी फाल्या में सतीराम बारेला एवं मोतीराम बारेला ने अपने कपास के खेत में गांजे के पौधे लगा रखे है। मुखबीर सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी ने टीम का गठन किया और मुखबीर द्वारा बताए हुए स्थान ग्राम वड़िया झिरी फाल्या पहुंचकर सतीराम एवं मोतीराम के खेतों की नाकाबंदी कर दबीश दी गई। यहां पर दो पृथक-पृथक व्यक्ति अपने खेत में गांजे के पौधो की गुडाई करते दिखाई दिए। दोनों आरोपी पुलिस फोर्स को देखकर खेतों से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पकड़े व्यक्तियों से उनका नाम पूछते पर अपना नाम सतीराम पिता वेरसिंह एवं मोतीराम पिता जामा दोनों निवासी निवासी वड़िया झिरी फाल्या का होना बताया। आरोपी सतीराम बारेला एवं मोतीराम के खेत की तलाशी पृथक-पृथक करने पर कपास की फसल के अंदर करीब 4 फीट से 6 फीट तक के हरे गांजे के पौधे दिखाई दिए। गांजे की खेती करने के लिए लाईसेंस व परमिट का पूछने पर नहीं होना बताया।
कुल 3 क्विंटल 61 किलो गांजे की किमत 28 लाख रूपए से अधिक
आरोपी सतीराम के कब्जे के खेत से उखाडे गए गांजे के 325 पौधे का वजन 191 किलो ग्राम होना पाया गया तथा आरोपी मोतीराम के कब्जे के खेत से उखाड़े गए गांजे के 357 पौधे का वजन करते 170 किलो ग्राम होना पाया गया। दोनो व्यक्तियों के कब्जे के खेत ग्राम वड़िया झीरी फाल्या से अवैध मादक पदार्थ गांजा के कुल 682 पौधे वजन कुल 3 क्विंटल 61 किलो ग्राम कुल किमत 28 लाख 88 हजार रूपए है। दोनों आरोपियों का कृत्य धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दंडनीय पाया जाने से आरोपियो के विरुध्द थाना भगवानपुरा पर अपराध क्रमांक 261/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। कार्यवाहीं में भगवानपुरा उनि वरूण तिवारी, सउनि रमेशचंद्र भास्करे, तिलक ढ़ाकसे, प्रआर. बाबुलाल, दिलीप ठाकरे, शक्ति सिंह, आर जीवन, लोकेश दशरथ, आशाराम, शुभम, आशीष अजनारे, अमित श्रीपाल, शैलेंद्र, दुर्गाविजय, मुकेश पटेल का सराहनीय योगदान रहा।
दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में गांजे की हेराफेरी करने वाले आरोपियों को किया गिरफ्तार
खरगोन। पिछले दो दिनों में जिले में पुलिस प्रशासन को गांजे के मामले में बड़ी सफलता मिली। दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में अवैध गांजे की हेराफेरी करने वाले आरोपियों को मय गांजे सहित गिरफ्तार किया है। खरगोन पुलिस ने एक आरोपी सहित 6 किलो गांजा तथा चैनपुर पुलिस ने 2 किलो 200 ग्राम गांजा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत गुरूवार पुलिस थाना खरगोन को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि जुलवानिया रोड़ पर एक व्यक्ति अवैध रुप से गांजा बेचने के लिए खड़ा हुआ है। मुखबीर कि सुचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी जगदीश गोयल के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर मुखबीर के बताए हुए स्थान पर पहुंची। इस दौरान मौके पर टीम को एक व्यक्ति खड़ा हुआ दिखा, जिसके पास एक बोरी थैली भी दिखाई दी। उस व्यक्ति को हमराह फोर्स एवं पंचानो की मदद से पकड़ा और उससे अपना नाम पूछने पर गदिया पिता नानसिंग निवासी ग्राम दसनावल थाना गोगावां का होना बताया। गदिया के पास की थैली को खोलकर देखने पर उसमें अवैध मादक पदार्थ गांजा जैसा पदार्थ रखा था। अवैध पदार्थ को रगड़-मसल कर देखा तो तिखी गंध होने से अनुभव के आधार पर गांजा होना पाया। गांजे को नापतोल करने पर 6 किलो वजन जिसकी किमत लगभग 1 लाख 20 हजार रूपए होना बताया। गदिया पिता नानसिग के इस कृत्य के कारण से आरोपी के विरूद्ध थाना खरगोन पर अपराध क्रमांक 581/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। कार्यवाही में थाना प्रभारी श्री गोयल, उनि करणराजसिंह जौधा, सउनि सुरेश चौहान, प्रआऱ मनमोहन सिंह, आर संतोष शुक्ला शामिल थे।
चैनपुर पुलिस ने भी की गांजे की तस्करी करने वाले पर कार्यवाही
इसी प्रकार चैनपुर पुलिस को गत बुधवार को मिली मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम रेहकलिया तरफ से काकरिया फाटे तरफ एक व्यक्ति एक प्लॉस्टिक की खाद कि थैली में अवैध रूप से गांजा भर कर परिवहन करने वाला है। मुखबीर कि सूचना पर त्वरिक कार्यवाही करते हुए गठित टीम मुखबीर के बताए हुए स्थान पर पहुंची और घेराबंदी कर व्यक्ति को पकड़ा। व्यक्ति से नाम पूछने पर अपना नाम प्रेमलाल पिता हटी उर्फ हाटु निवासी ग्राम रेहकलिया का होना बताया। आरोपी के कब्जे से प्लॉस्टिक की खाद की थैली जब्त की, जिसमें तौलते 2 किलो 200 ग्राम गांजा था, जिसकी किमत 22 हजार रूपए थी। आरोपी के इस कृत्य पर आरोपी के विरूद्ध थाना चौनपुर पर अपराध क्रमांक 204/20 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। कार्यवाही में सउनि मुकेश कुमरावत, हिम्मत पटेल, प्रआर दुर्गेश विश्वकर्मा, आर शशांक चौहान, अनिल किराडे, रितेश गंधवाने, राहुल वर्मा, का सराहनीय योगदान रहा।
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