पुलिस अधीक्षक ने आरोपी पर किया इनाम घोषित
खरगोन 20 अगस्त 2020। पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान ने फरार आरोपी पर 3 हजार रूपए का इनाम घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्र पिता रेवाराम यादव निवासी निमगुल एवं अन्य लखन यादव, लोकेश यादव के द्वारा दिया थाना मेनगांव में संयुक्त रूप से आवेदन दिया गया। आवेदन में बताया कि नीट केयर टेक्स इंडिया प्रालि के कर्ताधर्ता एवं प्रमोटर नितेश पिता जगदीश साहू निवासी नागझिरी वणी थाना करही, पुनित पिता बंशीलाल नाडीवाल निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जैतापुर खरगोन एवं बंशीलाल पिता छज्जुलाल नाडीवाल निवासी गोपालपुरा थाना कसरावद जिला खरगोन के द्वारा आवेदकों के साथ संपत्ति छल-कपट व बेमानी पूवर्क निवेश के नाम पर हड़प लिए। साथ ही उनके द्वारा दस्तावेजों में कूट रचना कर अवैधानिक रूप से सदोष लाभ प्राप्त कर आवेदकों को संदोष हॉनी कारित कुल 21 लाख रूपए है। आवेदन पत्र की जांच पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मेनगांव में अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 420, 268, 468, 471 व 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी बंशीलाल पिता छज्जुलाल नाडीवाल निवासी गोपालपुरा थाना कसरावद घटना दिनांक से फरार है। आरोपी की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए, लेकिन वह अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक श्री चौहान ने कहा कि जो कोई भी फरार आरोपी की सूचना देगा या उसकी गिरफ्तारी करवाएगा, उसे घोषित इनाम दिया जाएगा।
छेड़खानी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल
खरगोन। विवाहित महिला के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की न्यायालय भीकनगांव ने जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि 7 अगस्त 2020 को जब पीड़िता अपने घर में खाना बना रही थी, तभी बासीराम उर्फ बादशाह निवासी चौंडी घर में घुस गया और पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा। इस दौरान पीड़िता चिल्लाई तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की आवाज सुनकर उसका ससुर व ननद आ गए, जिन्हें आता देखकर आरोपी वहां से भाग गया। इस आशय की रिपोर्ट पीड़िता ने चौकी अहिरखेड़ा थाना गोगावां पर दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भीकनगांव में पेश किया। यहां आरोपी ने अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव गजानंद खन्ना ने किया, जिससे सहमत होकर जेएमएफसी न्यायालय भीकनगांव ने आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
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