ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया/सत्यापन व शुल्क भुगतान को लेकर समय सारणी की जारी
खरगोन 29 अगस्त 2020। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 में एनसीटीई के पाठ्यक्रमों बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड एवं बीएडएमएड (एकीकृत 3 वर्षीय) तथा बीएबीएड, बीएससीबीएड एवं बीएलएड में ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया/सत्यापन तथा शुल्क भुगतान के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संशोधित निर्देश जारी किए गए है। विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी डॉ. धीरेंद्र शुक्ल ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि द्वितीय चरण में नवीन पंजीयन कराने वाले एवं पूर्व पंजीकृत, लेकिन सत्यापन न कराने वाले आवेदकों को निर्धारित शासकीय महाविद्यालयों के हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य है। यदि आवेदक किसी कारणवश स्वयं दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं हो सकते है, उस स्थिति में आवेदक के अभिभावक निर्धारित हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर दस्तावेजों के सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करा सकेंगे। एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किसी भी आवेदक को सीट आवंटन के उपरांत शुल्क जमा करने के लिए किसी भी हेल्प सेंटर/संस्था पर जाने की आवश्यकता नहीं है। शुल्क जमा करने के लिए सीट आवंटन पत्र डाउनलोड करते ही शुल्क जमा करने के लिए एमपी ऑनलाईन के पोर्टल पर प्रदत्त शुल्क लिंक से आवेदक किसी भी बैंक से ऑनलाईन शुल्क अथवा अधिकृत कियोस्क के माध्यम से जमा कर सकता है। निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत ही अंतरिम रूप से प्रवेश मान्य हो सकेगा। इसके अलावा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में एनसीटीई के पाठ्यक्रमों में ऑनलाईन शुल्क जमा करने के उपरांत शैक्षणिक सत्र में अध्यापन कार्य आरंभ होने के पश्चात उच्च शिक्षा विभाग द्वारा घोषित समय सीमा में टीसी, माईग्रेशन एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने की कार्यवाही निर्धारित शासकीय महाविद्यालय के हेल्प सेंटर पर उपस्थित होकर पूर्ण करना अनिवार्य होगा। तभी आवेदक का प्रवेश नियमित माना जाएगा।
समस्त प्रकरणों की समय सीमा में निराकरण करने के दिए निर्देश
खरगोन। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा आगामी माह से समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाईन, “लोकसेवा गारंटी एवं समाधान एक दिवस“ अंतर्गत दी जा रही सेवाओं की समीक्षा के संबंध में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव सचिव सिन्हा ने समस्त कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत सीएम हेल्पलाईन, “लोकसेवा गारंटी एवं समाधान एक दिवस“ में दर्ज समस्त प्रकरणों की आपके स्तर से गहन समीक्षा कर समय सीमा में निराकरण करें।
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