नशे की हालत में नाबालिग के साथ दुष्कृत्य कराने वाली आरोपियां पत्नी की जमानत हुई खारिज
इन्दौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना द्वारकापुरी के अप.क्र.375/2020 धारा 363, 376डी, 328 भादवि एवं धारा 5/6 पाक्सो एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपीगण सुमित पिता सुरेश मोरे उम्र 42 साल व विमला पति सुमित मोरे उम्र 36 साल दोनो निवासी सी-6 सूर्यदेव नगर इंदौर मे से विमला पति सुमित मोरे द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपियां को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगी, धमकाएगी और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगी। आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
दिनांक 26.07.2020 को फरियादीया ने थाने आकर रिपेार्ट की कि मैं कक्षा 9वीं में पढती हूं। मैं विमला मोरे के साथ 15 दिन से रह रही थी तथा उसकी बच्ची को संभालती थी विमला मोरे घर पर ही रहती है। दिनांक 23.07.2020 को करीबन 11-12 बजे उन्होने मुझे कोई पुडि़या खिलाई थी तो मेरे मुंह में छाले हो गए थे मैने विमला मोरे दीदी को बोला तो मुझसे बोलने लगी की तू कब आगे बडेगी, झोपडपट्टी में ही पडी रहेगी और भी बाते सुनाने लगी और मेरे कपडे उतार कर मेरे शरीर पर तेल लगाने लगी, फिर रात में उन दोनों ने रात में अपने कपडे उतारे और विमला दीदी के पति सुमित मोरे ने मेरे साथ मेरी नशे ही हालत में गलत काम किया। मैने विमला मोरे दीदी से बोला कि मुझे अजीब सा लग रहा है मुझे मेरी नानी के घर जाना है फिर दीदी मुझे मेरी नानी के घर छोडकर आ गई। फिर मैने सारी बात मेरी नानी व मेरे भाई तथा मौसी को बताई, जिनके साथ थाने रिपेार्ट करने आई हूं उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
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