नदी से रेत चुराने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा

खरगोन 06 अगस्त 2020। ग्राम मदनी में चौखंड नदी से काली रेती चुराने वाले आरोपी की मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट खरगोन ने जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 28 जुलाई 2020 को पुलिस थाना भगवानपुरा को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम मदनी में एक लाल रंग के ट्रेक्टर में चौखंड नदी से काली रेती भरी जा रही है। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने उस स्थान पर पहुंचकर लाल रंग के ट्रेक्टर को रोककर चेक किया तो पूरी ट्राली काली रेत से भरी हुई पाई गई। ट्रेक्टर के ड्राईवर नाम पूछने पर अपना नाम मुनीर खान पिता मासूम खान निवासी धूलकोट होना बताया। पुलिस ने रेत परिवहन के कागजात व रायल्टी के बारे में पूछताछ की तो ट्रेक्टर के कागजात, रजिस्ट्रेशन, बीमा व ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होना पाया गया। पुलिस ने आरोपी मुनीर खान के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार कर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट खरगोन के समक्ष पेश किया। यहां उसकी जमानत आवेदन का विरोध सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेज दिया।


Comments