नाबालिक से अश्‍लील हरकत करने के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी हरिसिंह पिता जगन्‍नाथ जाटव निवासी पचावदा थाना शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार नाबालिक पीडिता अपनी दीदी के साथ घर के अंदर सो रही थी। तभी पीडिता का परिचित आरोपी हरिसिंह उसके पास आया और उसके साथ बुरी नियत से अश्‍लील हरकत करने लगा। पीडिता ने अपनी दीदी को जगाया तो आरोपी ने अश्‍लील गाली गलोच की और जान से मारने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपुर सिटी पर की । आज दिनांक 11/08/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


 


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