नाबालिक के साथ दुष्‍कर्म करने वाले का जमानत आवेदन निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्‍यायालय द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी अजय पिता भारतसिंह उम्र 19 वर्ष निवासी टिटवास का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 09/06/2020 को नाबालिक पीडिता सुबह 09 बजे जंगल में शौच के लिए गई थी। आरोपी अजय पीछे से आया और उसे पकड लिया और उसके साथ गलत काम किया। आरोपी पीडिता से बोला की यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। इससे पहले भी आरोपी ने पीडिता के साथ कई बार गलत काम किया और पीडिता को बोला था कि, मेरे पास तेरा फोटो है तेरे पापा को भेज दुंगा और तेरे छोटे भाई को जान से खत्म कर दुंगा। पीडिता ने डर की वजह से घटना की बात अपने घर पर किसी को नही ब‍ताई। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। आज दिनांक 11/08/2020 को न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


 


                                


Comments