नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल
खरगोन 12 अगस्त 2020। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव ने जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 6 जून 2020 को नाबालिग पीड़िता जब अपने घर पर अकेली थी, तब नानकराम पिता कमल निवासी ग्राम बोरूठ का पीड़िता के घर आया और पीड़िता से बोला कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हॅू, तू मेरे साथ चल। जब पीड़िता ने नानकराम के साथ जाने से मना कर दिया, तो वह उसे जबरदस्ती अपने साथ ग्राम घुघरी ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। भीकनगांव पुलिस द्वारा आरोपी नानकराम को गिरफ्तार कर न्यायालय भीकनगांव में पेश किया। यहां आरोपी की ओर से अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक मनीष कुमार श्रीवास्तव ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
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