नाबालिग के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल
खरगोन 21 अगस्त 2020। नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी की न्यायालय खरगोन ने जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि 8 जून 2020 को नाबालिग पीड़िता अपनी मां के साथ घर के बाहर आंगन में सोई थी तभी राकेश पिता उमराव निवासी रहीमपुरा खरगोन का आया और पीड़िता के साथ छेड़खानी करने लगा। इस दौरान वह चिल्लाई तो राकेश वहां से भाग गया। इस आशय की रिपोर्ट पीड़िता ने पुलिस थाना खरगोन में दर्ज कराई। खरगोन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय खरगोन में पेश किया। यहां आरोपी ने अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। जमानत आवेदन का जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने विरोध किया, जिससे सहमत होकर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गीता सोलंकी ने आरोपी के जमानत आवेदन को निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दंडित
खरगोन 21 अगस्त 2020। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 6 जुलाई 2020 को ओंडल नदी इंदिरा नगर खरगोन में इंदिरा नगर खरगोन निवासी अरविंद पिता रमेश अवैध रूप से शराब बेच रहा था। आबकारी विभाग खरगोन द्वारा अरविंद से एक प्लॉस्टिक की थैली में रखी बिना लायसेंस के 20 क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा जब्त की। अरविंद के विरूद्ध आबकारी विभाग ने अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया। यहां मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट श्री आशीष दवंडे ने आरोपी को आबकारी एक्ट में न्यायालय उठने तक की सजा व 1700 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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