नाबालिग बालिका के अपहरण में सहयोग करने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) इंदौर के समक्ष थाना देपालपुर के अप.क्र.162/2020 धारा 363, 366, 376(2)(एन) भादवि व धारा 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट के आरोपी नागेश्‍वर पिता राधाकिशन भोई उम्र 40 साल निवासी ग्राम ब्राह्मण पिपलिया जिला इंदौर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है और आरोपी लंबे समय से पुलिस से छिप रहा है तथा फरियादीया ने अपने कथनों मे बताया है कि यदि आरोपी द्वारा मदद न की गई होती तो उसका अपहरण नही हुआ होता, यदि आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा। अत: आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


  अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मेरी तीन लड़कियां है मेरी सबसे बडी लडकी कक्षा 8वीं तक पढी है जो दिनांक 07.07.2020 को सुबह के करीब 7 बजे घर से बिना बताए कही चली गई है जो कि अ‍भी तक घर वापिस नही आयी है। मेरी लडकी की तलाश मैने आसपास के गांव व रिश्‍तेदारों के यहां की पर नही मिली। मुझे शंका है कि कोई अज्ञात बदमाश मेरी लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जाएं उक्‍त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अवयस्‍क बालिका के कथन लेखबद्ध किये गये जिसमें बताया कि लाखन, नागेश्‍वर व गोलू मुझे मोटरसायकिल पर बैठाकर भगाकर ले गये थे मुझे अलग मकान में रखकर लाखन ने शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार गलत काम किया। पुलिस में रिपोर्ट होने की सूचना मिलने से लाखन मुझे कल शाम को मेरे गांव में छोड़कर भाग गया। उक्‍त कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 363, 366, 376 भादवि व 5एल/6 पाक्‍सो एक्‍ट का इजाफा किया गया एवं आरोपी लाखन व गोलू को गिरफ्तार कर न्‍यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां से आरोपीगण को न्‍यायिक हिरासत (जेल) में भेजा गया। आरोपी नागेश्‍वर तभी से पुलिस से छिप रहा था एवं फरार था। जिसके द्वारा आज दिनांक को अग्रिम जमानत हेतु आवेदन पेश किया गया।


अवैध हथियार रखने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री कमलेश कुमार सोनी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना द्वारकापुरी के अप.क्र.403/2020 धारा 25, 27 ऑर्म्‍स एक्‍ट में जेल में निरूद्ध आरोपी तेजू पिता गम्‍मू भाट उम्र 33 साल निवासी 60 फीट रोड द्वारकापुरी इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती अमिता जायसवाल द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली कि 60 फीट रोड द्वारकापुरी गांधी चौक पर एक व्‍यक्ति पिस्‍टल लिए घुम रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्‍वास कर बताये स्‍थान पर पहुंचे तो वहां बताये हुलिये अनुसार एक व्‍यक्ति एक लोहे की पिस्‍टल जो उसने पेंट की दाहिने तरफ खोसी हुई थी लिए दिखाई दिया, जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकडा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तेजू पिता गम्‍मू भाट उम्र 33 साल निवासी 60 फीट रोड द्वारकापुरी बताया। पिस्‍टल रखने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर व पिस्‍टल को विधिवत जप्‍त कर वापिस थाने आएं, जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 ऑर्म्‍स एक्‍ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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