मोबाईल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी कल्लु उर्फ अण्डा पिता सीताराम यादव निवासी खारी कुण्डी वेयर हाउस रोड शुजालपुर मंडी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी राहुल ने दिनांक 14/07/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में एक लेखी आवेदन दिया कि दिनांक 13/07/2019 की शाम 4 बजे वह अपनी टेम्पू चौराहे पर स्थित हर्ष मोबाईल के नाम से दुकान बंद करके भोपाल चला गया था। दिनांक 14/07/2019 को सुबह 07 बजे अपनी दुकान पर आया और दुकान की शटर खोलकर देखा तो उसकी दुकान से करीब 25 मोबाईल कोई अज्ञात चोर चुराकर ले गये। उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमे एक बदमाश दिख रहा था जिसको उसने पहचाना तो वह व्यक्ति कल्लु अण्डा था । अनुसंधान के दौरान आरोपी को पुलिस ने 02/12/19 को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया था तब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। आज दिनांक 24/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
चार आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1.जाफर पिता नुरूददीन उम्र 33 वर्ष
2.नौशाद खॉ पिता नसरूददीन खॉ उम्र 33 वर्ष
3. इस्लाम पिता बदरूददीन खॉ उम्र 39 वर्ष
4. नसरूददीन खॉ पिता उम्मैद खॉ उम्र 61 वर्ष निवासीगण नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था । तभी आरोपीगण फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर अश्लील गालीयां दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय बचाने आये तो आरोपीगण और उनके अन्य साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 24/08/2020 को न्यायालय द्वारा उक्त चार आरोपीगण का भी जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
हत्या के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी धनसिंह पिता केशर सिंह राजपूत उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम भंडेडी तहसील मो.बड़ोदिया जिला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , मृतक व आरोपी के बीच जमीन के बंटवारे का विवाद होकर पूर्व में भी झगड़ा हो चुका था। आरोपी द्वारा रात्रि में मृतक के घर जाकर घटना कारित की गई। दिनांक 7 जून 2020 को दीपसिंह ने सूचना दी कि, रात करीब 1:00 बजे वह घर पर सो रहा था तो केशरसिंह ने उसे आकर बोला की उसके बड़े लड़के धनसिंह ने छोटे लड़के मनोहर को मार दिया है। केशरसिंह के साथ वह उसके पुराने मकान पर गया। कमरे का दरवाजा खोलकर बैटरी की रोशनी में देखा तो मनोहर की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी थी। मनोहर के सर से खून निकल रहा था तथा सर के पास ही एक ईंट पड़ी थी। सुबह चौकीदार ने थाना मो.बड़ोदिया पर सूचना दी।उक्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्यवाही उपरांत आरोपी को दिनांक 7 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था। जमानत आवेदन पर शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान ने आपत्ति की।न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र दिनांक 20/8/ 2020 को निरस्त किया गया।
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