मारपीट करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त

 


शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1. वसीम खां पिता सलीम खां उम्र 30 वर्ष 2. इरफान पिता अकरम खान उम्र 28 वर्ष 3. शोहेब खां पिता शाबीर खां उम्र 24 वर्ष निवासीगण कृष्‍णानगर शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार दिनांक 03/08/2020 को करीब साढे 03 बजे दिन में फरियादी अर्जुन सिंह अपने घर के बाहर खडा था। शाबाद नाली का वीडियो बना रहा था। फरियादी ने वीडियों बनाने से मना किया तो उसने अश्‍लील गालियां दी। बोला कि तू रोकने वाला कौन होता है। शाबाद दौडकर अपने घर गया तो फरियादी भी अपने घर के अंदर चला गया। शाबाद, अपने परिजन इरफान, शोहेब खां, वसीम खां के साथ फरियादी के घर के अंदर घुस गया और फरियादी को पकड कर बाहर लाये तथा डंडे, ईंट से मारपीट की। फरियादी का दोस्‍त बचाने आया तो उसे भी पत्‍थर उठा कर मारा जिससे फरियादी और उसके दोस्‍त को शरीर पर चोंटे आई। आसपास के लोंग आये जिन्‍होने बीच-बचाव किया। आरोपीगण जाते जाते बोले कि आज के बाद हम से विवाद किया तो जान से खत्‍म कर देंगे। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट थाना शुजालपुर मण्‍डी पर की। आरोपीगण को दिनांक 04/08/2020 को गिरफ्तार कर सक्षम न्‍यायालय में पेश किया गया था।


 


 


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