मारपीट करने व गाली गलौज देने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, श्रीमान भारत सिंह भवर न्यायिक मजिस्टेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 381/2020 आरोपी मनीष पिता सुरेश सिंह व सुरेश सिंह पिता मोतीसिंह बुरालिया महू धारा 452. 294, 323, 506 , 34 में आरोपियों को पेश किया गया एवं आरोपीयों को न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गयाा। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री बसंती गिरवाल द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखे गये। माननीय न्यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 29/08/2020 तक न्यायिक अभ्रिरक्षा में रखने भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादिया ने थाना आकर रिपोर्ट लिखाई कि, दिनांक 26/07/2020 को रात्रि करीब 08 बजे मैं अपने घर के बाहर बैठी थी तभी पुराने झगडे की बात को लेकर मेरे जेठ सुरेश सिंह व भतीजा मनीष सिंह दोनों हाथ में लटठ लेकर आए और मुझे मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे मैंने गालिया देने से किया तो मेरे जेठ सुरेशसिंह ने मुझे सिर में लटठ मारा जो मुझे बाए कान के उपर लगी खून निकला और मनीष ने मुझे दाए हाथ में लटठ मारी । मैं भागकर घर के अंदर गई तो दोनो घसीट कर घर के बाहर ले गये। मेरी लडकी व मेरा बेटा लखन बीचबचाव करने आये तो उन दोनो को भी पत्थर से मारा जिससे मेरे बच्चों को भी चोंटे आई घटना मेरी देवरानी रूकमा व देवर मनोहर ने भी देखी। घटना बाद में थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई तथा पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
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