लूट के दो आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपीगण धरमसिंह पिता हिंदुसिंह गुर्जर उम्र 24 वर्ष व विष्णु पिता हिंदुसिंह गुर्जर उम्र 20 वर्ष निवासीगण समंसखेडी थाना पिपलरांवा जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी विक्रम जाट पिता कनीराम निवासी पिपलिया इंदौर ने गावं के बाहर बाडिया में एक मकान बनाया है जिसमें उसकी फसल ,भैंसे, ट्रेेक्टर ट्राली रखे रहते है। उक्त मकान में उसके पिता सोते है। दिनांक 08.06.2020 की रात को फरियादी घर से खाना खाकर करीब 8 बजे बाडिया वाले मकान पर गया था। उक्त मकान में चद्दर में तीन भैंसे बंधी थी। फरियादी का ट्रैक्टर और ट्राली भी खले में थे। फरियादी वहीं पर खटिया पर सो गया था। रात करीब 1:30 बजे फरियादी को भैंसों की रैंकने की अवाज आई तो उसने देखा की एक व्यक्ति उसकी एक भैंस खोलकर खले में से ले जा रहा था। फरियादी चिल्लाया तो उसके पंलग के आसपास खडे तीन लोगों ने उसे डंडे से मारा और उसे मारते हुये एक कोने में ले गये जहां फरियादी के हाथ पैर उन्होंने बांध दिये। वह चारों लोग फरियादी को धमकी देकर उसकी तीन भैंस और एक पुराना ट्रेक्टर लूट कर ले गये। एडीपीओ श्रीमती तुलसी मानकर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी की सूचना पर से देहाती नालशी लेख उपरांत थाना कोतवाली शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया था। आज सीजेएम न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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