कस्बा गोगावां में धारा 144 हुई लागू, प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खरगोन 07 अगस्त 2020। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने कस्बा गोगावां में धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए है। जारी आदेशानुसार कस्बे में 7 अगस्त से 31 अगस्त तक धारा 144 प्रभावशील रहेगी। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत 6 अगस्त को कस्बा गोगावां में दोपहर 12 बजे फेसबुक पर पोस्ट करने की बात को लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा भीड़ एकत्रित कर थाना परिसर में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति, जिसके द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की जाने पर उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की जा रही थी। मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित होकर थाना परिसर से समुह के रूप में कस्बें में निकले। इस दौरान रास्त में कुछ जगह पत्थरबाजी, तोड़फोड़ की जिससे, कस्बा गोगावां में भगदड़ व तनाव का माहौल निर्मित हो गया है। कस्बें में सुरक्षा की दृष्टि से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की गई है। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि कस्बे में धारा 144 के दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। किसी भी सामाजिक, धार्मिक, व राजनैतिक, समागम व जनसभा का आयोजन नहीं होगा। यह आदेश सर्व साधारण से संबंधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। यह आदेश संहिता की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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