कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
खरगोन 19 अगस्त 2020। आगामी त्यौहारों को देखते हुए कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उन्होंने कहा कि समस्त मूर्तियां/प्रतिमाओं तथा अन्य संरचना के निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्रियों का ही निर्माण किया जाए, जैसा कि पवित्र ग्रंथों में उल्लेखित है। निर्माण में मिट्टी का उपयोग किया जाएं। पकी हुई मिट्टी, पीओपी या किसी प्रकार की रासायनिक वस्तुओं का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। परंपरागत मूर्तियों/प्रतिमाओं/संरचना का उत्पादन एवं विक्रय जिले में किया जाएं। मूर्तियों की ऊंचाई अधिकतम 2 फीट रहेगी। इससे अधिक ऊंचाई वाली मूर्ति/प्रतिमाओं का निर्माण व विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं मोर्हरम के ताजियों की ऊंचाई भी 2 फीट रहेगी। इससे अधिक ऊंचाई वाले ताजियों का निर्माण पर भी प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आने वाले समस्त त्यौहारों व पर्वों पर डीजे के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश आम जनता के महत्व का है तथा आम जनता को संबोधित है, जिसकी व्यक्तिशः सूचना दी जाना संभव नहीं होने से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के तहत एक पक्षीय पारित किया जाता है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह आदेश 19 अगस्त से 18 अक्टूबर 2020 तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
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