जिले में वॉल एन-95 वाले मास्क पर लगा प्रतिबंध

खरगोन 11 अगस्त 2020। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गोपालचंद्र डाड ने जिले में वॉल एन-95 वाले मास्क पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम में लगाए जाने वाले एन-95 मास्क को स्वास्थ्य पर विपरित प्रभाव पड़ने के कारण इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसलिए जिले में भी जन स्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जिले में वॉल वाले एन-95 मास्क पर पूर्णतः प्रतिबंध किया जाता है। कलेक्टर श्री डाड ने कहा कि चूंकि यह आदेश सर्व साधारण से संबंधित है और वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तामिली सम्यक समय में करना एवं उनकी सुनवाई करना संभव नहीं है। आदेश संहिता की धारा 144(2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय होगा।


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