जालसाज आरोपी की हुई जमानत खारिज
इन्दौर (लोक जाग्रति समाचार) जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना किशनगंज के अप.क्र. 84/2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 (ब), 34 भादवि के आरोपी विजय पिता गणेश पांडे निवासी लिटिल फ्लावर स्कूल के पास स्थित कुमेंद्र सिंह के किराए के मकान महू जिला इंदौर के द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ संध्या उईके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को जमानत का लाभ न दिया जाकर जमानत आवेदन खारिज किया गया।
आरोपीगण . शेलेन्द्र पिता लालताप्रसाद राय . लालताप्रसाद राय पिता दसरथ राय . विनोद पिता रमाशंकर . गब्बर पिता रियाजुल . विजय पिता गणेश पांडेय द्वारा एक राय होकर फर्ज़ी रशीदे ,टोलपर्चियां, टोकन आदि कंप्यूटर प्रिंटर से तैयार कर वाहनों को लेकर बाहर ले जाने वाले ड्राइवरो से रुपये लेते थे । इन्ही नकली पर्चियों , फर्जी राशिदों पर छपी राशि को ड्राइवर अपनी कंपनियों में पेश कर खर्चा बताकर रुपये बसूलते थे । उक्त आरोपियों द्वारा जालसाजी कुटकरण में उपयोग होने वाले एक लैपटॉप , 3 प्रिंटर , 2 मोबाइल विभिन्न विभागों की रबर स्टाम्प की शीले रखी बुक, प्रीपेड प्रोफार्मा फर्ज़ी ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाने में उपयोग होने वाले चिप वाले ब्लैक कार्ड प्रिंटिंग प्रेस में प्रयुक्त होने वाली लोहे की टंकित अक्षरों की कीले , कंप्यूटर प्रिंटर संयोजन हेतु प्रयुक्त केबल माउस ,की-बोर्ड , सैंपल की मूल रशीदे ट्रांसपोर्ट में प्रयुक्त फ़र्ज़ी रशीद बुके व फार्म तथा फर्ज़ीवाड़े में प्रयुक्त दस्तावेज व रबर स्टाम्प का उपयोग कर जालसाजी करते पाए गए थे । थाना किशनगंज द्वारा उपरोक्त सभी चीजें जप्त कर फरार आरोपी गब्बर को छोड़कर शेष आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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