इन्दौर***नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को जेल भेजा
इन्दौर 17 अगस्त जिला अभियोजन अधिकार अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील महू जिला इंदौर के समक्ष थाना महू के अप.क्र. 307/2020 धारा 363, 366, 376, 376(2)एफ, 376(2)एन, 376(3), 506, भादवि एवं 5(एल) , 5(जे)(ii), 6 लैगिंक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपी दीपक निवासी हाठ मैदान महू जिला इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपी को न्यायिक अभ्रिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियेाजन की ओर से एडीपीओ बी.बी. एस अलावा द्वारा तर्क रखे गये ,न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 31.08.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने रिपोर्ट थाना जाकर रिपोर्ट लिखवाई कि आज से 4 माह पहले दिनांक 05.05.2020 को हाठ मैदान में स्थित मेरे घर के सामने रहने वाला दीपक जिसे मैं कई सालों से जानती हूं ने घर आकर मुझे बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और तुमसे शादी करूगां और तुम्हें पत्नी बनाकर रखूगा। मैंने दीपक से बोला कि मैं अभी नाबालिंग हूं पर दीपक नहीं माना मैं दीपक की बातों में आकर उसके हाठ मैदान स्थित घर चली गई थी । आरोपी के घर जब उसके माता-पिता नही थे तब उसने मेरे साथ शारिरिक संबंध बनाए और मुझे अपने साथ घर पर रखा और बोला कि यहां से कहीं मत जाना नहीं तो जान से मार दूंगा। ऐसा बोलकर आरोपी ने कई बार मेरे साथ जबरन गलत काम किया और मेरे माता-पिता को भी धमकाया कि किसी को कुछ बताया तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। फिर जब दीपक घर पर नहीं था तो मैं मोका पाकर जैसे तैसे दिनांक 03.08.2020 को उसके घर से भागकर अपने माता पिता के घर आई और उनको घटना के बारी में सारी सूचना दी तभी मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूं । तब मेरी मां को साथ लेकर थाने में दीपक के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं पीडिता के बयान लिए गए एवं आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।
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