इन्दौर --अवैध शराब बेचने वालों आरोपी को जेल भेजा गया

 


                                  


  इन्दौर 17 अगस्त जिला अभियोजन अधिकारी अकरम शेख द्वारा बताया गया अर्चना रघुवंशी न्‍यायिक मजिस्‍टेट प्रथम श्रेणी महू के न्‍यायालय में थाना महू के अपराध क्रमांक‍ 311/2020 आरोपी कमल वर्मा पिता इंदल वर्मा धारनाका महू धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में पेश किया गया एवं आरोपी को न्‍यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गयाा। अभियोजन की ओर से एडीपीओ बलबहादुर सिंह अलावा द्वारा माननीय न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखे गये। न्‍यायालय द्वारा तर्क से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 31/08/2020 तक न्‍यायिक अभ्रिरक्षा में रखने भेजे जाने का आदेश दिया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना महू पुलिस कस्‍बा भ्रमण करने के दौरान मुखबिर सूचना मिली कि व्‍यक्ति लाल टीशर्ट पहने धारनाका पुलिया के पास अपने घर के बाहर अवैध शराब बेच रहा हैं मुखबिर द्वारा बताये स्‍थान पर जब हमराही फोर्स के साथ पहूंचे तो एक लाल टी शर्ट पहने व्‍यक्ति पुलिया के पास घर की आड में शराब बेच रहा था पुलिस को देखकर शराब लेने वाले भागे तथा शराब बेचने वाला घर में छिप गया हमराही फोर्स की सहायता से पकडने पर उसने अपना नाम कमल वर्मा पिता इंदल वर्मा बताया । पंचो के समक्ष शराब की पेटियों को खोलकर देखा तो देशी प्‍लेन श्‍राब पाई गई प्रत्‍येक पेटी में 48-48 प्‍लास्टिक के क्‍वाटर प्रत्‍येक क्‍वाटर में 180 एम एल शराब होना पाया गया कुल 07 पेटियों में देशी प्‍लेन शराब 60.48 लीटर किमत 23520 रू होना पाई गयी। आरोपि को उक्‍त शराब के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्‍यक्‍त किया गया। । उक्‍त शराब को मौके पर ही जप्‍त कर आरोपी को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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