गोगावां ब्लॉक में दंगा-बलवा करने वालेे आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
खरगोन 25 अगस्त 2020। जिले के गोगावां ब्लॉक में गत 6 अगस्त को दंगा-बलवा करने वाले आरोपियों के जमानत आवेदन को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन ने खारिज कर जेल भेज दिया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश विजारनया ने बताया कि गत 6 अगस्त 2020 को दोपहर 1 बजे करीब एक विशेष समुदाय के लगभग 1 हजार लोग अपने समाज के वरिष्ठजनों को साथ लेकर गोगावां थाने का घेराव करने के इरादे से मुख्य मार्ग से निकल कर थाना परिसर में एकत्रित हुए। इस दौरान करीब दोपहर 3 बजे भीड़ ने अचानक शकुंतलम कॉम्पेक्स व नागराज इलेक्ट्रानिक्स पर पत्थर एवं लाठियों से हमला किया, जिससे पार्टिशन में रखा कॉच का पूरा सामान टुट गया तथा भीड़ ने तरूण यादव हार्डवेयर वाले की दुकान में तोडफोड़ कर उसकी मोटरसाईकल भी तोड दी। भीड़ ने उसी समय बैंक ऑफ इंडिया गोगावां के बाहर भी पत्थरबाजी की और बैंक में गए आयुष पिता लक्ष्मीनारायण की मोटरसाईकल से भी तोडफोड की। साथ ही आरोपियों द्वारा दुकानदारों को अपशब्द करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। गोगावां पुलिस द्वारा लगभग 40 आरोपियों की पहचान कर आरोपियों की पहचान की गई। इस दौरान पुलिस द्वारा आरोपी अब्दुल वहाब, सलमान, रसीद, नईम, जुनेद, आशीफ, इकबाल, समीर, इमरान, मो. शानवाज, गरीबशाह एवं शब्बीर को गिरफ्तार कर खरगोन न्यायालय में पेश किया। न्यायालय में आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर जेल भेज दिया। आरोपियों द्वारा जमानत का द्वितीय आवेदन द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन जमानत का जिला लोक अभियोजन अधिकारी जेएस तोमर ने विरोध किया, जिससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया।
Comments
Post a Comment