घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी का तीसरा जमानत आवेदन भी निरस्त

शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी विक्रम पिता नारायण लाल मालवीय उम्र 28 वर्ष निवासी रूपापुरा थाना सुन्दरसी जिला शाजापुर का तीसरा जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया। 


 जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 20/06/20 को पीडिता अपने घर पर थी । दोपहर करीब ढाई बजे आरोपी विक्रम उसके घर के अंदर घूस आया और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म किया और बोला की अगर ये बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर दूंगा। शाम को उसका पति घर आया तो पीडिता ने उसे घटना बताई। पीडिता ने थाना सुंदरसी पर उक्त घटना की रिपोर्ट लिखाई थी । अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। तभी से आरोपी जेल में है।


 अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहायक लोक अभियोजक शाजापुर निर्मल सिंह चौहान द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध किया गया।


अमानत में खयानत करने वाले शासकीय सेवक का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर। शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वारा आरोपी मांगीलाल पिता जगन्‍नाथ शर्मा नि. सुनेरा, शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया । 


घटना दिनांक 03-06-2020 से दिनांक 22.07.2020 के मध्‍य की कार्यालय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित, सुनेरा की है। फरियादी मेहरबान सिंह पिता इंदरसिंह राजपूत नि. मझानिया सुनेरा, शाजापुर ने पुलिस थाना सुनेरा पर रिपोर्ट लिखवाई कि आरोपी मांगीलाल पिता जगन्‍नाथ शर्मा (सहायक संस्‍था प्रबंधक प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्‍था मर्यादित सुनेरा) द्वारा सदस्‍यों की कुल 24 रसीदों की कुल राशि 12,33,840/-रु. संस्‍था के कृषक सदस्‍यों से वसूल की गई। उक्‍त रा‍शि वसूली उपरांत आरोपी के द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बाजार में संस्‍था के सेविंग खाते में जमा कराई जाना अनिवार्य था किंतु आरोपी के द्वारा उक्‍त राशि न तो संस्‍था में और न ही बैंक खाते में जमा कराई गई है। राशि जमा कराने हेतु आरोपी को संस्‍था द्वारा दिनांक 26.08.2020 को पत्र लिखा गया था। किंतु आरोपी के द्वारा पत्र की सूचना प्राप्‍त होने के बाद भी उपरोक्‍त राशि जमा नहीं की गई और संस्‍था के सदस्‍यों की राशि अनाधिकृत रूप से अपने पास रख ली।


चोरी के दो आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त


शाजापुर। सुरेश नरगावे एडीपीओ शाजापुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर सुश्री हर्षिता सिंगार द्वारा आरोपीगण सुनील पिता दरियाव सिंह नि. डंगीचा हाल महुआ खेड़ी, मोमन बड़ोदिया शाजापुर व महेश पिता राधेश्‍याम नि. डंगीचा हाल महुआ खेड़ी, मोमन बड़ोदिया शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।


  दिनांक 29-08-2020 की रात 8 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की घटना है। फरियादी रामकरण पिता भागीरथ राठौर नि. महुआ खेड़ी मो. बड़ोदिया ने पुलिस थाना मो. बड़ोदिया पर रिपोर्ट लिखवाई कि कोई अज्ञात व्‍यक्ति उसके कुंए से पानी की मोटर व स्‍टाटर निकालकर ले गया है। फिर फरियादी के भाई राजेश पिता रामचंद्र नि. ग्राम डंगीचा ने फरियादी को बताया कि तुम्‍हारे जैसी पानी की मोटर उसने गांव के सुनील व महेश को ले जाते देखा है। फरियादी व उसका भाई राजेश आरोपीगण सुनील व महेश के कुंए पर गये और फरियादी ने मोटर के बारे में महेश व सुनील से पूंछा तो दोनों वहां से भाग गये। जिन्‍हें फरियादी ने गांववालों की मदद से पकड़ा।


 


 


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