घर में घुसकर छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री सुधीर कुमार चौधरी 13वे अपर सत्र न्‍यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना गांधी नगर के अप.क्र.85/2020 धारा 452, 354, 294, 323 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी राहुल पिता भरत गिरी उम्र 26 साल निवासी गोम्‍मटगिरी राजकमल रेसीडेंसी इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ विनोद मिलन द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा और राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा तथा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


  अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि कि 29.02.2020 को रात 12 बजे की बात होगी मेरे पति काम से बाहर गए हुए थे मेरे घर में रात्रि में टाईल्‍स लगाने का काम चल रहा था। रिद्धि अपार्टमेंट रामकमल रेसीडेंसी में रहने वाला राहुल गोस्‍वामी जिसे में पहले से जानती थी मेरे घर पर आया। और मुझसे बोला कि मैं टाईल्‍स का काम देखने आया हूं राहुल घर में आया और बुरी नियत से मेरे प्रायवेट पार्ट पर हाथ लगाने लगा तथा मेरे साथ जबरदस्‍ती करने लगा। मैं चिल्‍लाई तो टाईल्‍स का काम करने वाला जगदीश दुबे ने आकर बीच बचाव किया तो राहुल मुझे अश्‍लील गालियां देते हुए वहां से चला गया। मेरे पति सुबह 3 बजे घर पर आये तो मैने उन्‍हें घटना की जानकारी दी। सुबह अपने पति के साथ थाने रिपेार्ट करने आयी हूं कार्यवाही की जाएं। उक्‍त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


अवैध पैसो की माँग कर मारपीट करने वाले आरोपीगणो को भेजा जेल


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनपुरागंज के अपराध क्रमांक 490/2020 धारा 327, 294, 323, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण अंकित पिता राधेश्‍याम ठाकुर दीपक पिता किशोर खोडे एवं रवि पिता धनसिंह निवासी ग्राम भगौरा किशनपुरागंज, तह0 महू जिला इन्‍दौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्‍या उइके द्वारा तर्क रखे गये न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 10.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने बताया कि मेरे भाई संदीप की वायलर मुर्गा की दुकान है आज रविवार का लाकडाउन होने से दुकान बंद थी तो शाम करीबन 04:30 बजे मैं अपने भाई की दुकान पर मुर्गा मुर्गियों को दाना पानी देने गया था तभी अंकित , दीपक, रवि निवासी भगौरा आए और मुझसे बोले कि हमें शराब पार्टी के लिए तीन किलो चिकन व 500 रूपये दे दे। तो मैने उन तीनों को बोला कि आज लाकडाउन होने से दुकान बंद है तो वह मुझसे बोले कि मादरचोद , बहनचोद तू हमें जानता नहीं है हम यहां के दादा है हमें तीन किलों चिकन व शराब पार्टी के लिए 500 रूपये तुझे देना पडेगे और चिकन के पैसे भी नहीं देगे मैंने दुकान खोलने व शराब पीने के लिए, पैसे देने से मना किया तो अंकित ने लुहांगी लाठी, दीपक ने सरिये व रवि ने डंडे से मारपीट की जिससे मुझे गहरी चोटे आई बीच बचाव किया तो जाते जाते बोले कि आज तो बच गया आइंदा तुझे जिंदा नही छोडेगे। उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना किशनपुरागंज में लेखबद्ध की जिससे अपराध पंजीबद्ध कर विवचेना में लिया गया।


                                


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